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- ARMS ACT, 1959 [Hindi & English]
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27. आयुधों को उपयोग में लाने के लिए दंड, आदि -
(1) जो कोई धारा 5 के उल्लंघन में किन्हीं आयुधों या गोलाबारूद को उपयोग में लाएगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा, और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा ।
(2) जो कोई धारा 7 के उल्लंघन में किन्हीं प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोलाबारूद को उपयोग में लाएगा वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।
(3) जो कोई किन्हीं प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोलाबारूद को प्रयोग में लाएगा या धारा 7 के उल्लंघन में कोई कार्य करेगा और ऐसे प्रयोग या कार्य के परिणामस्वरूप किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह मृत्युदण्ड से दण्डनीय होगा ।
27. Punishment for using arms, etc. ―
(1) Whoever uses any arms or ammunition in contravention of section 5 shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to seven years and shall also be liable to fine.
(2) Whoever uses any prohibited arms or prohibited ammunition in contravention of section 7 shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than seven years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine.
(3) Whoever uses any prohibited arms or prohibited ammunition or does any act in contravention of section 7 and such use or act results in the death of any other person, shall be punishable with death.