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- ARMS ACT, 1959 [Hindi & English]
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23, आयुध आदि के लिए जलयानों, यानों आदि की तलाशी -
कोई मजिस्ट्रेट, कोई पुलिस आफिसर या इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेषत: सशक्त कोई अन्य आफिसर यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, या उसका किया जाना सम्भाव्य है, किसी भी जलयान, यान का प्रवहरण के अन्य साधन को रोक सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा और किसी भी आयुध या गोलाबारूद को जो उसमें पाया जाए, ऐसे जलयान, यान या प्रवहण के अन्य साधन के सहित अभिगृहीत कर सकेगा ।
23. Search of vessels, vehicles for arms, etc. ―
Any magistrate, any police officer or any other officer specially empowered in this behalf by the Central Government, may for the purpose of ascertaining whether any contravention of this Act or the rules made thereunder is being or is likely to be committed, stop and search any vessel, vehicle or other means of conveyance and seize any arms or ammunition that may be found therein along with such vessel, vehicle or other means of conveyance.