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- ARMS ACT, 1959 [Hindi & English]
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आयुध अधिनियम, 1959
(1959 का अधिनियम संख्यांक 54)
[23 दिसम्बर, 1959]
आयुधों और गोलाबारूद से सम्बन्धित विधि
का समेकन और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम
भारत गणराज्य के दसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--
अध्याय 1
प्रारम्भिक
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ -
(1) यह अधिनियम आयुध अधिनियम, 1959 कहा जा सकेगा ।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।
(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।
THE ARMS ACT, 1959
ACT NO. 54 OF 1959
[23rd December, 1959.]
An Act to consolidate and amend the law relating to arms and ammunition.
BE it enacted by Parliament in the Tenth Year of the Republic of India as follows:―
CHAPTER I
PRELIMINARY
1. Short title, extent and commencement. ―
(1) This Act may be called the Arms Act, 1959.
(2) It extends to the whole of India.
(3) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.