व्यादेश के स्थान पर या उसके अतिरिक्त नुकसानी (Damages in lieu of, or in addition to, injunction)
Updated: Mar, 22 2020
40. व्यादेश के स्थान पर या उसके अतिरिक्त नुकसानी -
(1) धारा 38 के अधीन शाश्वत व्यादेश के या धारा 39 के अधीन आज्ञापक व्यादेश के वाद में वादी ऐसे व्यादेश के अतिरिक्त या स्थान पर, नुकसानी का दावा कर सकेगा और न्यायालय यदि ठीक समझे तो ऐसी नुकसानी दिला सकेगा ।
(2) इस धारा के अधीन नुकसानी का कोई अनुतोष तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि वादी ने अपने वादपत्र में ऐसे अनुतोष का दावा न किया हो :
परन्तु जहां कि वादपत्र में ऐसी किसी भी नुकसानी का दावा न किया गया हो वहां न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में इसलिए कि वादी ऐसे दावे को वादपत्र में अन्तर्गत कर सके वादपत्र का संशोधन करने के लिए ऐसे निबन्धनों पर अनुज्ञा देगा जैसे न्यायसंगत हों ।
(3) वादी के पक्ष में विद्यमान बाध्यता के भंग को निवारित करने के वाद की खारिजी ऐसे भंग के लिए नुकसानी का वाद लाने के उसके अधिकार को वर्जित करेगी ।
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