कब्जेे, विभाजन, अग्रिम धन केे प्रतिदाय, इत्यादि के लिए अनुतोष के अनुदान की शक्ति (Power to grant relief for possession, partition, refund of earnest money, etc)
Updated: Feb, 11 2021
22. कब्जेे, विभाजन, अग्रिम धन केे प्रतिदाय, इत्यादि के लिए अनुतोष के अनुदान की शक्ति -
(1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) मे किसी तत्प्रतिकूल बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण की संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का वाद लाने वाला कोई व्यक्ति, समुचित मामले में -
(क) ऐसे पालन के अतिरिक्त सम्पत्ति का कब्जा या विभाजन और पृथक् कब्जा मांग सकेगा ; या
(ख) उस दशा में जिसमें कि उसका विनिर्दिष्ट पालन का दावा नामंजूर कर दिया गया हो कोई भी अन्य अनुतोष, जिसका वह हकदार हो और जिसके अन्तर्गत उस द्वारा दिए गए किसी अग्रिम धन या निक्षेप का प्रतिदाय भी आता है, मांग सकेगा ।
(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन कोई भी अनुतोष न्यायालय द्वारा अनुदत्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका विनिर्दिष्टत: दावा न किया गया हो :
परन्तु जहां कि वादपत्र में वादी ने किसी ऐसे अनुतोष का दावा न किया हो वहां न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रकम में वादी को वादपत्र में ऐसे अनुतोष का दावा अन्तर्गत करने के लिए संशोधन करने की अनुज्ञा ऐसे निबन्धनों पर देगा जैसे न्यायसंगत हों ।
(3) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अनुतोष अनुदत्त करने की न्यायालय की शक्ति धारा 21 के अधीन प्रतिकर देने की उसकी शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।
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