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- Protection of Children from Sexual Offences Rules, 2020 [Hindi & English]
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11. बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री की रिपोर्टिंग-
(1) कोई भी व्यक्ति जिसे बालक को सम्मिलित करने वाली कोई अश्लील सामग्री मिली है, या ऐसी किसी भी अश्लील सामग्री के बारे में जानकारी संग्रहित, वितरित, परिचालित, प्रसारित, प्रचार-प्रसार की सुविधा प्रदान करने,या प्रचारित या प्रदर्शित करने, या वितरित होने, सुगम होने या किसी भी तरीके से प्रसारित होने की सूचना मिलती है, वह एसजेपीयू या स्थानीय पुलिस को, या जैसा भी मामला हो, साइबर क्राइम पोर्टल पर सामग्री की रिपोर्ट करेगा और इस तरह की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, समय-समय पर जारी किए गए सरकार के निदेशों के अनुसार एसजेपीयू या स्थानीय पुलिस या साइबर क्राइम पोर्टल आवश्यक कार्रवाई करेगा।
(2) यदि उप-नियम (1) में वर्णित "व्यक्ति" एक "मध्यस्थ" है जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उप-धारा (1) के उपबंध (डब्ल्यू) में परिभाषित है, तो ऐसा व्यक्ति साथ में रिपोर्टिंग के अतिरिक्त, जैसा कि उप-नियम (1) में उपबंध किया गया है, ऐसी सामग्री तैयार होने के सृजन स्रोत सहित आवश्यक सामग्री को एसजेपीयू या स्थानीय पुलिस, या जैसा कि मामला हो, साइबर क्राइम पोर्टल को सौंपेगा और उक्त सामग्री की प्राप्ति पर, एसजेपीयू या स्थानीय पुलिस या साइबर क्राइम पोर्टल समय-समय पर जारी सरकार के निदेशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा।
(3) रिपोर्ट में उस आकृति का विवरण शामिल होगा जिसमें उस प्लेटफॉर्म सहित ऐसी अश्लील सामग्री देखी गई थी और वह संदिग्ध आकृति जिससे सामग्री प्रदर्शित की गई थी और संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई थी।
(4) केन्द्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार समय-समय पर इस तरह की रिपोर्ट बनाने की प्रक्रियाओं के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने के सभी प्रयास करेगी।
11. Reporting of pornographic material involving a child.–
(1) Any person who has received any pornographic material involving a child or any information regarding such pornographic material being stored, possessed, distributed, circulated, transmitted, facilitated, propagated or displayed, or is likely to be distributed, facilitated or transmitted in any manner shall report the contents to the SJPU or local police, or as the case may be, cyber-crime portal (cybercrime.gov.in) and upon such receipt of the report, the SJPU or local police or the cyber-crime portal take necessary action as per the directions of the Government issued from time to time.
(2) In case the “person” as mentioned in sub-rule (1) is an “intermediary” as defined in clause (w) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act,2000, such person shall in addition to reporting, as provided under sub-rule(1), also hand over the necessary material including the source from which such material may have originated to the SJPU or local police, or as the case may be, cyber-crime portal (cybercrime.gov.in) and upon such receipt of the said material, the SJPU or local police or the cyber-crime portal take necessary action as per the directions of the Government issued from time to time.
(3) The report shall include the details of the device in which such pornographic content was noticed and the suspected device from which such content was received including the platform on which the content was displayed.
(4) The Central Government and every State Government shall make all endeavors to create widespread awareness about the procedures of making such reports from time to time.