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- Protection of Children from Sexual Offences Rules, 2020 [Hindi & English]
- विशेष राहत (Special relief)
8. विशेष राहत -
(1) विशेष राहत के लिए, भोजन, कपड़ा, परिवहन और अन्य आकस्किमक आवश्यकता, यदि हो तो, सीडब्ल्यूसी उस स्थिति में अपेक्षित आंकलित रकम के तुरंत भुगतान के लिए निम्नलिखित के अधीन सिफारिश कर सकता है :
(i) धारा 357 के अधीन डीएलएसए; या;
(ii) राज्य द्वारा उनके निपटारे के लिए रखी गई ऐसी निधि में से डीसीपीयू या;
(2) इस तरह की आकस्मिक रकम का भुगतान शीघ्र सीडब्ल्यूसी से प्राप्त सिफारिश की प्राप्ति से एक सप्ताह के भीतर किया जाएगा।
8. Special relief.–
(1) For special relief, if any, to be provided for contingencies such as food, clothes, transport and other essential needs, CWC may recommend immediate payment of such amount as it may assess to be required at that stage, to any of the following:-
(i) the DLSA under Section 357A; or;
(ii) the DCPU out of such funds placed at their disposal by state or;
(2) Such immediate payment shall be made within a week of receipt of recommendation from the CWC.