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- Protection of Children from Sexual Offences Rules, 2020 [Hindi & English]
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5. दुभाषिया, अनुवादक, विशेष शिक्षक, विशेषज्ञ और सहायक व्यक्ति-
(1) प्रत्येक जिले में, डीसीपीयू अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, दुभाषियों, अनुवादकों, विशेषज्ञों, विशेष शिक्षकों और सहायक व्यक्तियों के नाम, पते और अन्य संपर्क विवरणों का एक रजिस्टर रखेगा और एसजेपीयू, स्थानीय पुलिस, मजिस्ट्रेट या विशेष न्यायालय को, आवश्यक होने पर, यह रजिस्टर उपलब्ध कराया जाएगा
(2) अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) और धारा 26 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4) तथा धारा 38 और नियम 4 के प्रयोजनों के लिए नियुक्त दुभाषियों, अनुवादकों, विशेष शिक्षकों, विशेषज्ञों और सहायक व्यक्तियों की योग्यता और अनुभव क्रमश: इन नियमों में इंगित किए जाएंगे।
(3) जहां एक दुभाषिया, अनुवादक, या विशेष शिक्षक डीसीपीयू द्वारा नियम (1) के अधीन रखी गई सूची से अन्यथा नियुक्त हैं, इस नियम के उप-नियम (4) और उप-नियम(5) के अधीन निर्धारित अपेक्षाओं में डीसीपीयू, विशेष न्यायालय या अन्य संबंधित प्राधिकरण की संतुष्टि के अधीन, प्रासंगिक अनुभव या औपचारिक शिक्षा या प्रशिक्षण या दुभाषिए, अनुवादक, या विशेष शिक्षक द्वारा संबंधित भाषाओं में धाराप्रवाह होने के साक्ष्य पर शिथिलता दी जा सकती है।
(4) उप-नियम (1) के अधीन नियुक्त दुभाषियों और अनुवादकों का बालक द्वारा बोली जाने वाली भाषा, बालक की मातृभाषा या स्कूल में कम से कम प्राथमिक स्कूल स्तर तक शिक्षा का माध्यम होने या दुभाषिए या अनुवादक द्वारा बालक के व्यवसाय, वृत्ति, या ऐसी भाषा बोले जाने वाले क्षेत्र में निवास के माध्यम से ऐसी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने से, के साथ ही राज्य की आधिकारिक भाषा से कार्यात्मक परिचय होना चाहिए।
(5) उप-नियम (1) के अधीन रजिस्टर में प्रविष्टि किए गए संकेत भाषी दुभाषियों, विशेष शिक्षकों और विशेषज्ञों के पास भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्थान से संकेत भाषा या विशेष शिक्षा में या विशेषज्ञ के मामले में सुसंगत विषय में प्रासंगिक योग्यता होनी चाहिए।
(6) सहायक व्यक्ति बालक अधिकारों या बालक संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति या संगठन, या बालक की अभिरक्षा वाले बालक गृह या आश्रय गृह का अधिकारी या डीसीपीयू द्वारा नियुक्त व्यक्ति हो सकता है:
परंतु इन नियमों की कोई बात बालक और बालक के माता-पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिस पर बालक को भरोसा और विश्वास है को अधिनियम के अधीन कार्यवाही के लिए किसी व्यक्ति या संगठन की सहायता लेने से नहीं रोका जाएगा।
(7) दुभाषिए, अनुवादक, विशेष शिक्षक, विशेषज्ञ या सहयोगी व्यक्ति जिसका नाम उप-नियम (1) के अधीन बनाए गए रजिस्टर में या अन्यथा नामांकित है, की सेवाओं के लिए भुगतान राज्य सरकार द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 105 के अधीन रखे गए निधियों या डीसीपीयू के पास रखे गए अन्य निधियों से किया जाएगा।
(8) इस अधिनियम के अधीन बालक की सहायता के प्रयोजन से नियुक्त किसी दुभाषिए, अनुवादक, विशेष शिक्षक, विशेषज्ञ या सहयोगी व्यक्ति को, राज्य सरकार द्वारा विहित फीस का भुगतान किया जाएगा किंतु जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अधीन एक कुशल कर्मकार के लिए विहित रकम से कम नहीं होगा।
(9) अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना प्राप्त होने के बाद बालक द्वारा किसी भी स्तर पर दुभाषिए, अनुवादक, विशेष शिक्षक, विशेषज्ञ या सहायक व्यक्ति के लिंग के बारे में व्यक्त की गई कोई भी प्राथमिकता पर ध्यान रखा जाए, और जहां आवश्यक हो, बालक से संवाद की सुविधा के लिए ऐसे एक से अधिक व्यक्ति नियुक्त किए जा सकते हैं।
(10) दुभाषिया, अनुवादक, विशेष शिक्षक, विशेषज्ञ, सहयोगी व्यक्ति या अधिनियम के प्रयोजनों से सेवाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया है बालक के संवाद के तरीके से परिचित व्यक्ति, पूर्वाग्रह रहित और निष्पक्ष होंगे और उनके वास्तविक या कथित हित संघर्ष का खुलासा करेंगे और बिना किसी लाग लपेट के दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 282 के अनुसार पूर्ण और सटीक व्याख्या या अनुवाद प्रस्तुत करेगा।
(11) धारा 38 के अधीन कार्यवाही में, विशेष अदालत यह अभिनिश्चत करेगी कि क्या बालक पर्याप्त रूप से अदालत की भाषा बोलता है, और किसी भी दुभाषिए, अनुवादक, विशेष शिक्षक, विशेषज्ञ, सहायक व्यक्ति या बालक के संवाद के तरीके से परिचित अन्य व्यक्ति, जिसे बालक के साथ संवाद को सुविधाजनक बनाने के लिए नियुक्त किया गया है, किसी हित संघर्ष में शामिल नहीं है।
(12) अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई भी दुभाषिया, अनुवादक, विशेष शिक्षक, विशेषज्ञ या सहयोगी व्यक्ति गोपनीयता के नियमों से बाध्य होगा, जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 126 के साथ पठित धारा 127 के अधीन वर्णित है।
5. Interpreters, translators, special educators, experts and support persons.––
(1) In each district, the DCPU shall maintain a register with names, addresses and other contact details of interpreters, translators, experts, special educators and support persons for the purposes of the Act, and this register shall be made available to the SJPU, local police, magistrate or Special Court, as and when required.
(2) The qualifications and experience of the interpreters, translators, special educators, experts and support persons engaged for the purposes of sub-section (4) of section 19, sub-sections (3) and (4) of section 26 and section 38 of the Act,and rule 4 respectively shall be as indicated in these rules.
(3) Where an interpreter, translator, or special educator is engaged, otherwise than from the list maintained by the DCPU under sub-rule (1), the requirements prescribed under sub-rules (4) and (5) of this rule may be relaxed on evidence of relevant experience or formal education or training or demonstrated proof of fluency in the relevant languages by the interpreter, translator, or special educator, subject to the satisfaction of the DCPU, Special Court or other authority concerned.
(4) Interpreters and translators engaged under sub-rule (1) should have functional familiarity with language spoken by the child as well as the official language of the state, either by virtue of such language being child’s mother tongue or medium of instruction at school at least up to primary school level, or by the interpreter or translator having acquired knowledge of such language through child’s vocation, profession, or residence in the area where that language is spoken.
(5) Sign language interpreters, special educators and experts entered in the register under sub-rule(1) should have relevant qualifications in sign language or special education, or in the case of an expert, in the relevant discipline, from a recognised University or an institution recognised by the Rehabilitation Council of India.
(6) Support person may be a person or organisation working in the field of child rights or child protection, or an official of a children’s home or shelter home having custody of the child, or a person employed by the DCPU:
Provided that nothing in these rules shall prevent the child and child’s parents or guardian or other person in whom the child has trust and confidence from seeking the assistance of any person or organisation for proceedings under the Act.
(7) Payment for the services of an interpreter, translator, special educator, expert or support person whose name is enrolled in the register maintained under sub-rule (1) or otherwise, shall be made by the State Government from the Fund maintained under section 105 of the Juvenile Justice Act, 2015 (2 of 2016), or from other funds placed at the disposal of the DCPU.
(8) Any interpreter, translator, special educator, expert or support person engaged for the purpose of assisting a child under this Act, shall be paid a fee which shall be prescribed by the State Government, but which, shall not be less than the amount prescribed for a skilled worker under the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948).
(9) Any preference expressed by the child at any stage after information is received under sub-section(1) of section 19 of the Act, as to the gender of the interpreter, translator, special educator, expert or support person, may be taken into consideration, and where necessary, more than one such person may be engaged in order to facilitate communication with the child.
(10) The interpreter, translator, special educator, expert, support person or person familiar with the manner of communication of the child engaged to provide services for the purposes of the Act shall be unbiased and impartial and shall disclose any real or perceived conflict of interest and shall render a complete and accurate interpretation or translation without any additions or omissions, in accordance with section 282 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).
(11) In proceedings under section 38, the Special Court shall ascertain whether the child speaks the language of the court adequately, and that the engagement of any interpreter, translator, special educator, expert, support person or other person familiar with the manner of communication of the child, who has been engaged to facilitate communication with the child, does not involve any conflict of interest.
(12) Any interpreter, translator, special educator, expert or support person appointed under the Act shall be bound by the rules of confidentiality, as described under section 127 read with section 126 of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872).