- Home
- Handbooks
- Protection of Children from Sexual Offences Rules, 2020 [Hindi & English]
- परिभाषाएं (Definitions) - POCSO RULES 2020
2. परिभाषाएं-
(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,
(ख) "जिला बालक संरक्षण एकक" (डीसीपीयू) से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 (2016 का 2) की धारा 106 के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित जिला बालक संरक्षण एकक अभिप्रेत है।
(ग) "विशेषज्ञ" से अभिप्रेत मानसिक स्वास्थ्य, चिकित्सा, बाल विकास या अन्य सुसंगत विषय में प्रशिक्षित व्यक्ति, जिसकी संप्रेषण क्षमता अभिघात, नि:शक्त्ता या किसी अन्य भेद्यता से प्रभावित ऐसे बालकों के साथ संप्रेषण को सुकर बनाने की आवश्यकता है।
(घ) "विशेष शिक्षक" से सीखने और संवाद की चुनौतियों, भावनात्मक और व्यावहारिक मुद्दों, शारीरिक नि:शक्तताओं और विकासपरक मुद्दों सहित तरीकों से बालक की व्यक्तिगत योग्यताओं और आवश्यकताओं का समाधान करके नि:शक्त बालकों से संप्रेषण करने में प्रशिक्षित व्यक्ति अभिप्रेत है।
स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लिए नि:शक्तता पद का वही अर्थ होगा जैसा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 2 के खंड (ध) में परिभाषित किया गया है;
(ङ) "बालक के संप्रेषण के तरीके से परिचित व्यक्ति" का अर्थ है बालक के माता-पिता या परिवार का सदस्य या बालक के साझा परिवार का सदस्य या कोई भी व्यक्ति जिसमें बालक विश्वास और भरोसा रखता है, जो उस बालक के संप्रेषण के विशिष्ट तरीके से परिचित है, और जिनकी उपस्थिति बालक के साथ अधिक प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक होती है या हो सकती है;
(च) "सहायक व्यक्ति" से नियम 4 के उप-नियम (7) के अनुसार बालक कल्याण समिति द्वारा जांच और परीक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से बालक को सहायता प्रदान करने के लिए नियत व्यक्ति, या अधिनियम के अधीन अपराध के संबंध में पूर्व-परीक्षण या परीक्षण प्रक्रिया में बालक की सहायता करने वाला कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है;
(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम में है।
2. Definitions.––
(1) In these rules, unless the context otherwise requires,–
(b) “District Child Protection Unit” (DCPU) means the District Child Protection Unit established by the State Government under section 106 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016);
(c) “expert” means a person trained in mental health, medicine, child development or other relevant discipline, who may be required to facilitate communication with a child whose ability to communicate has been affected by trauma, disability or any other vulnerability;
(d) “special educator” means a person trained in communication with children with disabilities in a way that addresses the child’s individual abilities and needs, which include challenges with learning and communication, emotional and behavioral issues, physical disabilities, and developmental issues.
Explanation.–– For the purposes of this clause, the expression “disabilities”, shall carry the same meaning as defined in clause (s) of section 2 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016);
(e) “Person familiar with the manner of communication of the child” means a parent or family member of a child or a member of child’s shared household or any person in whom the child reposes trust and confidence, who is familiar with that child’s unique manner of communication, and whose presence may be required for or be conducive to more effective communication with the child;
(f) “support person” means a person assigned by the Child Welfare Committee, in accordance with sub-rule (7) of rule 4, to render assistance to the child through the process of investigation and trial, or any other person assisting the child in the pre-trial or trial process in respect of an offence under the Act;
(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them under the Act.