कब्जा धारण करने वाले व्यक्ति का, जो स्वामी के नाते नहीं है, अव्यवहित कब्जे के हकदार व्यक्तियों को परिदत्त करने का दायित्व (Liability of person in possession, not as owner, to deliver to persons entitled to immediate possession)
Updated: Mar, 21 2020
8. कब्जा धारण करने वाले व्यक्ति का, जो स्वामी के नाते नहीं है, अव्यवहित कब्जे के हकदार व्यक्तियों को परिदत्त करने का दायित्व -
कोई व्यक्ति जिसका जंगम सम्पत्ति की किसी विशिष्ट वस्तु पर कब्जा या नियंत्रण है, जिसका वह स्वामी नहीं है, उसके अव्यवहित कब्जे के हकदार व्यक्ति को उसे परिदत्त करने लिये, निम्नलिखित किन्हीं भी दशाओं में, विनिर्दिष्टतः बाध्य किया जा सकेगा :
(क) जब दावाकृत वस्तु प्रतिवादी द्वारा वादी के अभिकर्ता या न्यासी के रूप में धारित हो;
(ख) जब धन के रूप में प्रतिकर, दावाकृत वस्तु की हानि के लिये वादी को यथायोग्य अनुतोष प्रदान नहीं करता हो;
(ग) जब उसकी हानि द्वारा कारित वास्तविक नुकसान को अभिनिश्चित करना अत्यंत कठिन हो;
(घ) जब दावाकृत वस्तु का कब्जा वादी से दोषपूर्वक अन्तरित कराया गया हो ।
स्पष्टीकरण - जब तक और जहाँ तक तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए, न्यायालय, इस धारा के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन दावाकृत जंगम सम्पत्ति की किसी वस्तु की बाबत् उपधारणा करेगा --
(क) कि धन के रूप में प्रतिकर, दावाकृत वस्तु की हानि के लिये वादी को यथायोग्य अनुतोष प्रदान नहीं करेगा, या, यथास्थिति;
(ख) कि उसकी हानि द्वारा कारित वास्तविक नुकसान को अभिनिश्चित करना अत्यंत कठिन होगा ।
नवीनतम निर्णय हेतु कृपया यहाँ क्लिक करें