7. विनिर्दिष्ट जंगम सम्पत्ति का प्रत्युद्धरण -
विनिर्दिष्ट जंगम सम्पत्ति के कब्जे का हकदार कोई व्यक्ति, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा उपबंधित रीति में उसका प्रत्युद्धरण कर सकेगा।
स्पष्टीकरण 1 - कोई न्यासी इस धारा के अधीन जंगम सम्पत्ति के कब्जे के लिये वाद ला सकेगा जिसके फायदाप्रद हित का वह व्यक्ति हकदार हो जिसके लिए वह न्यासी है।
स्पष्टीकरण 2 - जंगम सम्पत्ति के वर्तमान कब्जे का कोई विशेष या अस्थायी अधिकार इस धारा के अधीन किसी वाद का समर्थन करने हेतु पर्याप्त है।
7. Recovery of specific movable property -
A person entitled to the possession of specific movable property may recover it in the manner provided by the Code of Civil Procedure, 1908.
Explanation 1 - A trustee may sue under this section for the possession of movable property to the beneficial interest in which the person for whom he is trustee is entitled.
Explanation 2 - A special or temporary right to the present possession of movable property is sufficient to support a suit under this section.
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