अधिनियम के कार्यान्वयन की मॉनीटरी (Monitoring of implementation of the Act)
Updated: Mar, 10 2020
6. अधिनियम के कार्यान्वयन की मॉनीटरी -
(1) यथास्थिति, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग (जिसे इसमें इसके पश्चात् “एनसीपीसीआर" कहा गया है) या राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग (जिसे इसमें इसके पश्चात् “एससीपीसीआर" कहा गया है), बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 के अधीन उनको समनुदेशित कृत्यों के अतिरिक्त अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कार्य करेगा :
(क) राज्य सरकारों द्वारा विशेष न्यायालयों के पदाभिधान को मॉनीटर करना;
(ख) राज्य सरकारों द्वारा लोक अभियोजकों की नियुक्ति को मॉनीटर करना;
(ग) राज्य सरकारों द्वारा, बालक की विचारण पूर्व और विचारण के स्तर पर सहायता से सहबद्ध गैर सरकारी संगठनों, व्यवसायियों और विशेषज्ञों या मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और बालक विकास का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के उपयोग के लिए अधिनियम की धारा 39 में वर्णित मार्गनिर्देश बनाने को मॉनीटर करना और इन मार्गनिर्देशों को लागू करने को मॉनीटर करना;
(घ) इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए प्रशिक्षण पुलिस कार्मिकों और अन्य संबंधित व्यक्तियों, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अधिकारी भी हैं, के लिए निश्चायिका के डिजाइन और कार्यान्वयन को मॉनीटर करना;
(ङ) मीडिया, जिसके अंतर्गत टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया भी हैं, के माध्यम से नियमित अंतरालों पर अधिनियम के उपबंधों से संबंधित सूचनाओं के प्रसार के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को मॉनीटर करना और उनकी सहायता करना जिससे अधिनियम के उपबंधों के प्रति जनसाधारण, बालकों के साथ ही साथ उनके माता-पिता और संरक्षकों को जागरुक किया जा सके।
(2) यथास्थिति, एनसीपीसीआर या एससीपीसीआर किसी सीडब्ल्यूसी की अधिकारिता के भीतर आने वाले बालक लैंगिक दुरुपयोग के किसी भी विनिर्दिष्ट मामले पर रिपोर्ट मांग सकेंगे।
(3) यथास्थिति, एनसीपीसीआर या एससीपीसीआर स्वप्रेरणा से या सुसंगत अभिकरणों से लैंगिक दुरुपयोग के रिपोर्ट किए गए मामले और अधिनियम के अधीन स्थापित प्रक्रिया के अधीन उनके निपटारे की बाबत सूचना और आंकड़े एकत्रित कर सकेंगे जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सूचना भी है :
(i) अधिनियम के अधीन रिपोर्ट किए गए अपराधों की संख्या और ब्यौरे;
(ii) क्या अधिनियम और नियमों के अधीन विहित प्रक्रियाओं का अनुसरण किया गया है जिसके अंतर्गत समयसीमा से संबंधित प्रक्रिया भी है।
(iii) अधिनियम के अधीन अपराधों के पीड़ितों की देखरेख और संरक्षण के लिए व्यवस्था के ब्यौरे जिसके अंतर्गत आपात चिकित्सा देखरेख और चिकित्सा परीक्षा की व्यवस्था भी है; और
(iv) संबंधित सीडब्ल्यूसी द्वारा किसी भी विनिर्दिष्ट मामले में किसी बालक की देखरेख और संरक्षण के लिए आवश्यकता के निर्धारण की बाबत ब्यौरे ।
(4) यथास्थिति, एनसीपीसीआर या एससीपीसीआर इस प्रकार एकत्रित सूचना का प्रयोग अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन को निर्धारित करने के लिए कर सकेगी। अधिनियम की मॉनीटरी पर रिपोर्ट को एनसीपीसीआर या एससीपीसीआर की वार्षिक रिपोर्ट में एक अलग अध्याय में सम्मिलित किया जाएगा ।
6. Monitoring of implementation of the Act.
(1) The National Commission for the Protection of Child Rights (hereafter referred to as “NCPCR”) or the State Commission for the Protection of Child Rights (hereafter referred to as “SCPCR”), as the case may be, shall in addition to the functions assigned to them under the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005, perform the following functions for implementation of the provisions of the Act :
(a) to monitor the designation of Special Courts by State Governments;
(b) to monitor the appointment of Public Prosecutors by State Governments;
(c) to monitor the formulation of the guidelines described in Section 39 of the Act by the State Governments, for the use of non-governmental organisations, professionals and experts or persons having knowledge of psychology, social work, physical health, mental health and child development to be associated with the pre-trial and trial stage to assist the child, and to monitor the application of these guidelines;
(d) to monitor the designing and implementation of modules for training police personnel and other concerned persons, including officers of the Central and State Governments, for the effective discharge of their functions under the Act;
(e) to monitor and support the Central Government and State Governments for the dissemination of information relating to the provisions of the Act through media including the television, radio and print media at regular intervals, so as to make the general public, children as well as their parents and guardians aware of the provisions of the Act.
(2) The NCPCR or the SCPCR, as the case may be, may call for a report on any specific case of child sexual abuse falling within the jurisdiction of a CWC.
(3) The NCPCR or the SCPCR, as the case may be, may collect information and data on its own or from the relevant agencies regarding reported cases of sexual abuse and their disposal under the processes established under the Act, including information on the following :
(i) number and details of offences reported under the Act;
(ii) whether the procedures prescribed under the Act and rules were followed, including those regarding time frames; details of arrangements for care and protection of victims of offences under this Act, including arrangements for emergency medical care and medical examination; and,
(iv) details regarding assessment of the need for care and protection of a child by the concerned CWC in any specific case.
(4) The NCPCR or the SCPCR, as the case may be, may use the information so collected to assess the implementation of the provisions of the Act. The report on monitoring of the Act shall be included in a separate chapter in the Annual Report of the NCPCR or the SCPCR.