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- Protection of Children from Sexual Offences Rules, 2012 [Hindi and English]
- आपात चिकित्सा देखेरख (Emergency medical care)
5. आपात चिकित्सा देखेरख -
(1) जहाँ एसजेपीयू (विशेष किशोर पुलिस यूनिट), या स्थानीय पुलिस के किसी अधिकारी को अधिनियम की धारा 19 के अधीन यह सूचना प्राप्त होती है कि अधिनियम के अधीन का कोई अपराध किया गया है और उसका समाधान हो जाता है कि उस बालक को, जिसके विरुद्ध कोई अपराध किया गया है, तुरंत चिकित्सा देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है तो वह यथाशक्य शीघ्र किंतु ऐसी सूचना प्राप्त होने के 24 घंटे के अपश्चात्, ऐसे बालक को आपात चिकित्सा देखरेख के लिए निकटतम अस्पताल या चिकित्सा देखरेख प्रसुविधा केन्द्र ले जाने की व्यवस्था करेगा :
परंतु जहां कोई अपराध अधिनियम की धारा 3, धारा 5, धारा 7 या धारा 9 के अधीन किया गया हो वहां पीड़ित आपात चिकित्सा देखरेख के लिए ले जाया जाएगा।
(2) आपात चिकित्सा देखरेख, ऐसी रीति में, जिससे बालक की निजता की सुरक्षा हो सके, और उसके माता-पिता या संरक्षक या किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है, की जाएगी।
(3) किसी बालक की आपात चिकित्सा देखरेख करने वाला कोई भी चिकित्सा व्यवसायी, अस्पताल या अन्य चिकित्सा प्रसुविधा केन्द्र ऐसी देखरेख करने के लिए पूर्व अपेक्षा के रूप में किसी भी विधिक या मजिस्ट्रेट की अध्यपेक्षा या अन्य प्रलेखीकरण की मांग नहीं करेगा।
(4) आपात चिकित्सा देखरेख करने वाला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं :
(i) कट (विदारण), नीलों और अन्य क्षतियों जिसके अंतर्गत जननेन्द्रिय क्षति, यदि कोई हों, भी है, का उपचार;
(ii) लैंगिक पारेषित रोग (एसटीडीज) के उच्छन्न जिसके अंतर्गत परिलक्षित एसटीडीज का रोग निरोध भी है, का उपचार;
(iii) संक्रामक रोग विशेषज्ञ से आवश्यक परामर्श के पश्चात् ह्यूमन इम्यूनोडेफियंसी वायरस (एचआईवी) के उच्छन्न जिसके अंतर्गत एचआईवी का रोग निरोध भी है, का उपचार;
(iv) यौवनागम बालक और उसके माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति से, जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है, के साथ संभाव्य गर्भास्तित्व और आपात गर्भ निरोधक के बारे में चर्चा करनी चाहिए; और
(v) जहां आवश्यक हो, मानसिक या मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए संदर्भालोकन या परामर्श या अन्य मंत्रणा की जानी चाहिए।
(5) आपात चिकित्सा देखरेख करने के प्रक्रम पर एकत्रित किए गए किसी भी न्याय संबंधी साक्ष्य को अधिनियम की धारा 27 के अनुसरण में एकत्रित किया जाना चाहिए ।
5. Emergency medical care.-
(1) Where an officer of the SJPU, or the local police receives information under Section 19 of the Act that an offence under the Act has been committed, and is satisfied that the child against whom an offence has been committed is in need of urgent medical care and protection, he shall, as soon as possible, but not later than 24 hours of receiving such information, arrange to take such child to the nearest hospital or medical care facility centre for emergency medical care :
Provided that where an offence has been committed under Sections 3, 5, 7 or 9 of the Act, the victim shall be referred to emergency medical care.
(2) Emergency medical care shall be rendered in such a manner as to protect the privacy of the child, and in the presence of the parent or guardian or any other person in whom the child has trust and confidence.
(3) No medical practitioner, hospital or other medical facility centre rendering emergency medical care to a child shall demand any legal or magisterial requisition or other documentation as a pre-requisite to rendering such care.
(4) The registered medical practitioner rendering emergency medical care shall attend to the needs to the child, including
(i) treatment for cuts, bruises, and other injuries including genital injuries, if any;
(ii) treatment for exposure to sexually transmitted diseases (STDs) including prophylaxis for identified STDs;
(iii) treatment for exposure to Human Immunodeficiency Virus (HIV), including prophylaxis for HIV after necessary consultation with infectious disease experts;
(iv) possible pregnancy and emergency contraceptives should be discussed with the pubertal child and her parent or any other person in whom the child has trust and confidence; and,
(v) wherever necessary, a referral or consultation for mental or psychological health or other counselling should be made.
(5) Any forensic evidence collected in the course of rendering emergency medical care must be collected in accordance with Section 27 of the Act.