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- Protection of Children from Sexual Offences Rules, 2012 [Hindi and English]
- देखरेख और संरक्षण (Care and Protection)
4. देखरेख और संरक्षण -
(1) जहां किसी एसजेपीयू (विशेष किशोर पुलिस यूनिट) या स्थानीय पुलिस को किसी व्यक्ति से जिसके अंतर्गत बालक भी है, अधिनियम की धारा 19 की उपधारा के अधीन कोई भी सूचना प्राप्त होती है वहां ऐसी सूचना की रिपोर्ट प्राप्त करने वाली एसजेपीयू (विशेष किशोर पुलिस यूनिट) या स्थानीय पुलिस रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति को तुरंत निम्नलिखित ब्यौरे प्रकट करेगी :
(i) उसका नाम और पदनाम;
(ii) पता और दूरभाष नंबर;
(iii) उस अधिकारी का नाम, पदनाम और संपर्क ब्यौरे जो सूचना प्राप्त करने वाले अधिकारी का पर्यवेक्षण करता है।
(2) जहां, यथास्थिति, किसी एसजेपीयू (विशेष किशोर पुलिस यूनिट) या, स्थानीय पुलिस को अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में किसी ऐसे अपराध की बाबत जो किया गया है या करने का प्रयत्न किया गया है या जिसका किया जाना संभाव्य है, की सूचना प्राप्त होती है वहां संबंधित प्राधिकारी, जहां लागू हो,
(क) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 के उपबंधों के अनुसार प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिलिखित और रजिस्ट्रीकृत करने के लिए जाएगा और संहिता की धारा 154 की उपधारा (2) के अनुसार ऐसी रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति को उसकी एक प्रति मुफ्त देगा;
(ख) जहां बालक को अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (5) के अधीन या इन नियमों के अधीन यथावर्णित आपात चिकित्सा देखरेख की आवश्यकता है वहां बालक की नियम 5 के अनुसरण में ऐसी देखरेख करवाने की व्यवस्था करेगा;
(ग) बालक को अधिनियम की धारा 27 के अनुसरण में चिकित्सा प्रक्रिया के लिए अस्पताल ले जाएगा;
(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि न्यायालयिक जांच के लिए एकत्रित नमूने शीघ्रातिशीघ्र न्यायालयिक प्रयोगशाला में भेज दिए गए हैं।
(ङ) बालक और उसके माता-पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है, को सहायक सेवाओं, जिसमें मंत्रणा भी है, की प्राप्यता के बारे में सूचना देगा और उनकी ऐसी व्यक्ति से संपर्क करने में सहायता करेगा जो ऐसी सेवाएं और अनुतोष देने के लिए उत्तरदायी है;
(च) बालक और उसके माता-पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है, को अधिनियम की धारा 40 के अनुसरण में बालक को विधिक सलाह का अधिकार और परामर्शी और किसी अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के अधिकार के बारे में सूचना देगा ।
(3) जहां एसजेपीयू (विशेष किशोर पुलिस यूनिट) या स्थानीय पुलिस अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन सूचना प्राप्त होती है और यह युक्तियुक्त आशंका है कि बालक की उसी या साझी गृहस्थी में रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किया गया है या करने का प्रयत्न किया गया है या किया जाना संभाव्य है या बालक किसी बाल देखरेख संस्था में रह रहा है और माता-पिता की सहायता के बिना है या बालक किसी भी गृह या माता-पिता की सहायता के बिना पाया गया है तो संबंधित एसजेपीयू (विशेष किशोर पुलिस यूनिट) या स्थानीय पुलिस ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर सीडब्ल्यूसी द्वारा ब्यौरेवार निर्धारण के अनुरोध सहित जिसमें लिखित में दिए जाने वाले ऐसे कारण भी होंगे कि क्या बालक को अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (5) के अधीन देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, बालक को बाल कल्याण समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् “सीडब्ल्यूसी" कहा गया है) के समक्ष पेश करेगी।
(4) उपनियम (3) के अधीन किसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर संबंधित सीडब्ल्यूसी को स्वप्रेरणा से या किसी सामाजिक कार्यकर्ता की सहायता से किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों के अनुसरण में तीन दिन के भीतर यह अवधारण करने के लिए अग्रसर होना चाहिए कि क्या बालक को उसके कुटुंब या साझी गृहस्थ की अभिरक्षा से अलग ले जाने और उसे किसी बालगृह या आश्रयगृह में रखने की आवश्यकता है ।
(5) उपनियम (4) के अधीन अवधारण करते समय सीडब्ल्यूसी बालक द्वारा अभिव्यक्त किसी भी अधिमान या राय के साथ ही साथ बालक के सर्वोत्तम हित पर निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए विचार करेगा:
(i) बालक की तुरन्त देखरेख और संरक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, जिसके अंतर्गत चिकित्सीय आवश्यकताएं और मंत्रणा भी हैं, माता-पिता या माता या पिता या कोई अन्य व्यक्ति, जिस पर बालक को भरोसा और विश्वास है, की समर्थता;
(ii) बालक की उसके माता-पिता, कुटुंब और विस्तृत कुटुंब में रहने की आवश्यकता और उनके साथ संबंध बनाए रखना;
(iii) बालक की आयु और परिपक्वता का स्तर, लिंग और सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि;
(iv) बालक की नि:शक्तता, यदि कोई हो;
(v) ऐसी कोई भी दीर्घकालिक रुग्णता जिससे बालक ग्रस्त हो सकता है;
(vi) बालक या बालक के कुटुंब के किसी सदस्य को अंतर्वलित करने वाली कौटुंबिक हिंसा का कोई इतिहास; और .
(vii) कोई अन्य सुसंगत कारण जो बालक के सर्वोत्तम हित पर प्रभाव डालता हो :
परन्तु ऐसा अवधारण किए जाने के पूर्व एक जांच ऐसे रूप में की जाएगी जिससे बालक को अनावश्यक रूप से कोई क्षति या असुविधा नहीं हो।
(6) बालक और उसके माता-पिता या संरक्षक या किसी ऐसे व्यक्ति, जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है और जिनके साथ बालक रह रहा है जो कि ऐसे अवधारण से प्रभावित हुआ है, को यह सूचना दी जाएगी कि ऐसे अवधारण पर विचार किया गया है।
(7) सीडब्ल्यूसी, अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (6) के अधीन किसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर या उपनियम (5) के अधीन अपने निर्धारण के आधार पर और बालक और उसके माता-पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति, जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है, की सहमति से अन्वेषण और विचारण की प्रक्रिया के माध्यम से बालक की सहायता करने के लिए एक सहायक व्यक्ति की व्यवस्था कर सकेगी। ऐसा सहायक व्यक्ति बालक अधिकारों के क्षेत्र में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति या संगठन या बाल गृह या बालक की अभिरक्षा रखने वाले आश्रयगृह का कोई पदधारी या डीसीपीयू द्वारा नियोजित कोई व्यक्ति हो सकेगा:
परन्तु इन नियमों की कोई बात बालक और उसके माता-पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है, को इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां करने के लिए किसी व्यक्ति या संगठन की सहायता मांगने से नहीं रोकेगी।
(8) सहायक व्यक्ति हर समय बालक से संबंधित सभी सूचनाओं, जिन तक उसकी पहुँच है, की गोपनीयता बनाए रखेगा। वह बालक और उसके माता-पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है, मामले की कार्यवाहियों के बारे में सूचित करता रहेगा जिसके अंतर्गत उपलब्ध सहायता, न्यायिक प्रक्रियाएं और संभावी परिणाम भी हैं, वह बालक को न्यायिक प्रक्रिया में उसके द्वारा अदा की जा सकने वाली भूमिका के बारे में भी सूचित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि बालक से संबंधित उसकी अभियुक्त से सुरक्षा और वह रीति जिस पर वह अपना परिसाक्ष्य देना चाहेगा, के बारे में सुसंगत प्राधिकारियों को बताएगा।
(9) जहां बालक को कोई सहायक व्यक्ति दिया गया है, वहां एसजेपीयू (विशेष किशोर पुलिस यूनिट) या स्थानीय पुलिस ऐसे समनुदेशन करने के 24 घंटे के भीतर लिखित में विशेष न्यायालयों को सूचना देगा।
(10) सीडब्ल्यूसी (बालक कल्याण समिति), बालक और उसके माता-पिता या संरक्षक या उस व्यक्ति के, जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है, अनुरोध पर सहायक व्यक्ति की सेवाएं समाप्त कर सकेग और ऐसा अनुरोध करने वाले बालक से ऐसे अनुरोध के लिए कोई भी कारण देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। विशेष न्यायालय को ऐसी सूचना लिखित में दी जाएगी ।
(11) एसजेपीयू (विशेष किशोर पुलिस यूनिट) या स्थानीय पुलिस का बालक और उसके माता-पिता या संरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति की, जिस पर बालक का विश्वास और भरोसा है और जहां सहायक व्यक्ति समनुदेशित किया गया है वहां ऐसे व्यक्ति को मामले की प्रगति के बारे में सूचना देने का उत्तरदायित्व होगा जिसके अंतर्गत अभियुक्त की गिरफ्तारी, फाइल किए गए आवेदन और अन्य न्यायालयिक कार्यवाहियां भी हैं।
(12) एसजेपीयू (विशेष किशोर पुलिस यूनिट), स्थानीय पुलिस, या सहायक व्यक्ति, द्वारा बालक और उसके माता-पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है, को दी जाने वाली सूचना में निम्नलिखित है किन्तु निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं है :-
(i) लोक और निजी आपात और संकटावस्था सेवाओं की उपलब्धता;
(ii) किसी दांडिक अभियोजन में अंतर्वलित प्रक्रियात्मक कदम;
(iii) पीड़ित के प्रतिकर फायदों की प्राप्यता;
(iv) अपराध के अन्वेषण की प्रास्थिति, जहाँ तक उसकी सूचना पीड़ित को देना उपयुक्त है और जहाँ तक इससे अन्वेषण में हस्तक्षेप नहीं होगा;
(v) किसी संदिग्ध अपराधी की गिरफ्तारी;
(vi) किसी संदिग्ध अपराधी के विरुद्ध आरोप फाइल करना;
(vii) न्यायालयिक कार्यवाहियों की समयानुसूची जिस पर या तो बालक के उपस्थित होने की अपेक्षा की गई है या वह उपस्थित होने का हक रखता है;
(viii) किसी अपराधी या संदिग्ध अपराधी की जमानत, उसे छोड़े जाने या निरोध की प्रास्थिति;
(ix) विचारण के पश्चात् किसी अधिमत का दिया जाना; और
(x) किसी अपराधी पर अधिरोपित दंडादेश ।
4. Care and Protection.—
(1) Where an SJPU or the local police receives any information under sub-section (1) of Section 19 of the Act from any person including the child, the SJPU or local police receiving report of such information shall forthwith disclose to the person making the report, the following details :
(i) his name and designation;
(ii) the address and telephone number;
(iii) the name, designation and contact details of the officer who supervises the officer receiving the information.
(2) Where an SJPU or the local police, as the case may be, receives information in accordance with the provisions contained under sub-section (1) of Section 19 of the Act in respect of an offence that has been committed or attempted or is likely to be committed, the authority concerned shall, where applicable, -
(a) proceed to record and register a First Information Report as per the provisions of Section 154 of the Code of Criminal Procedure, 1973, and furnish a copy thereof free of cost to the person making such report, as per sub-section (2) of Section 154 of the Code;
(b) where the child needs emergency medical care as described under sub-section (5) of Section 19 of the Act or under these rules, arrange for the child to access such care, in accordance with Rule 5;
(c) take the child to the hospital for the medical examination in accordance with Section 27 of the Act;
(d) ensure that the samples collected for the purposes of the forensic tests are sent to the forensic laboratory at the earliest;
(e) inform the child and his parent or guardian or other person in whom the child has trust and confidence of the availability of support services including counselling, and assist them in contacting the persons who are responsible for providing these services and relief;
(f) inform the child and his parent or guardian or other person in whom the child has trust and confidence as to the right of the child to legal advice and counsel and the right to be represented by a lawyer, in accordance with Section 40 of the Act.
(3) Where the SJPU or the local police receives information under sub-section 10 of Section 19 of the Act, and has a reasonable apprehension that the offence has been committed or attempted or is likely to be committed by a person living in the same or shared household with the child, or the child is living in a child care institution and is without parental support, or the child is found to be without any home and parental support, the concerned SJPU, or the local police shall produce the child before the concerned Child Welfare Committee (hereafter referred to as “CWC") within 24 hours of receipt of such report, together with reasons in writing as to whether the child is in need of care and protection under sub-section (5) of Section 19 of the Act, and with a request for a detailed assessment by the CWC.
(4) Upon receipt of a report under sub-rule (3), the concerned CWC, must proceed, in accordance with its powers under sub-section (1) of Section 31 of the Juvenile Justice Act, 2000, to make a determination within three days, either on its own or with the assistance of a social worker, as to whether the child needs to be taken out of the custody of his family or shared household and placed in a children's home or a shelter home.
(5) In making determination under sub-rule (4), the CWC shall take into account any preference or opinion expressed by the child on the matter, together with the best interests of the child, having regard to the following considerations :
(i) the capacity of the parents, or of either parent, or of any other person in whom the child has trust and confidence, to provide for the immediate care and protection needs of the child, including medical needs and counselling;
(ii) the need for the child to remain in the care of his parent, family and extended family and to maintain a connection with them;
(iii) the child's age and level of maturity, gender, and social and economic background;
(iv) disability of the child, if any;
(v) any chronic illness from which a child may suffer;
(vi) any history of family violence involving the child or a family member of the child; and,
(vii) any other relevant factors that may have a bearing on the best interests of the child :
Provided that prior to making such determination, an inquiry shall be conducted in such a way that the child is not unnecessarily exposed to injury or inconvenience.
(6) The child and his parent or guardian or any other person in whom the child has trust and confidence and with whom the child has been living, who is affected by such determination, shall be informed that the determination is being considered.
(7) The CWC, on receiving a report under sub-section (6) of Section 19 of the Act or on the basis of its assessment under sub-rule (5), and with the consent of the child and his parent or guardian or other person in whom the child has trust and confidence, may provide a support person to render assistance to the child through the process of investigation and trial. Such support person may be a person or organisation working in the field of child rights or child protection, or an official of a children's home or shelter home having custody of the child, or a person employed by the DCPU: Provided that nothing in these rules shall prevent the child and his parents or guardian or other person in whom the child has trust and confidence from seeking the assistance of any person or organisation for proceedings under the Act.
(8) The support person shall at all times maintain the confidentiality of all information pertaining to the child to which he has access. He shall keep the child and his parent or guardian or other person in whom the child has trust and confidence, informed as to the proceedings of the case, including available assistance, judicial procedures, and potential outcomes. He shall also inform the child of the role he may play in the judicial process and ensure that any concerns that the child may have, regarding his safety in relation to the accused and the manner in which he would like to provide his testimony, are conveyed to the relevant authorities.
(9) Where a support person has been provided to the child, the SJPU or the in writing
(10) The services of the support person may be terminated by the CWC upon request by the child and his parent or guardian or person in whom the child has trust and confidence, and the child requesting the termination shall not be required to assign any reason for such request. The Special Court shall be given in writing such information.
(11) It shall be the responsibility of the SJPU, or the local police to keep the child and his parent or guardian or other person in whom the child has trust and confidence, and where a support person has been assigned, such person, informed about the developments, including the arrest of the accused, applications filed and other court proceedings.
(12) The information to be provided by the SJPU, local police, or support person, to the child and his parents or guardian or other person in whom the child has trust and confidence, includes but is not limited to the following :
(1) the availability of public and private emergency and crisis services;
(ii) the procedural steps involved in a criminal prosecution;
(iii) the availability of victims' compensation benefits;
(iv) the status of the investigation of the crime, to the extent it is appropriate to inform the victim and to the extent that it will not interfere with the investigation;
(v) the arrest of a suspected offender;
(vi) the filing of charges against a suspected offender;
(vii) the schedule of court proceedings that the child is either required to attend or is entitled to attend
(viii) the bail, release or detention status of an offender or suspected offender;
(ix) the rendering of a verdict after trial; and
(x) the sentence imposed on an offender.