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- Protection of Children from Sexual Offences Rules, 2012 [Hindi and English]
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3. दुभाषिया, अनुवादक और विशेष शिक्षक -
(1) प्रत्येक जिले में जिला बाल संरक्षण एकक, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दुभाषियों, अनुवादकों और विशेष शिक्षकों के नाम, पते और अन्य संपर्क ब्यौरों के साथ एक रजिस्टर रखेगा और यह रजिस्टर विशेष किशोर पुलिस यूनिट (जिसे इसमें इसके पश्चात् ‘एस.जे.पी.यू.' कहा गया है), स्थानीय पुलिस, मजिस्ट्रेट या विशेष न्यायालय के लिए, जब कभी अपेक्षित हो, उपलब्ध रहेगा।
(2) अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4), धारा 26 की उपधारा (3) और उपधारा (4) और धारा 38 के प्रयोजनों के लिए नियुक्त दुभाषियों, अनुवादकों, विशेष शिक्षकों और विशेषज्ञों की अर्हताएं और अनुभव वह होगा, जो इन नियमों में उपदर्शित किया जाए।
(3) जहां किसी दुभाषिए, अनुवादक या विशेष शिक्षक की उपनियम (1) के अधीन जिला बाल कल्याण एकक द्वारा अनुरक्षित सूची से भिन्न, नियुक्ति की जाती है, वहां इस नियम के उपनियम (4) और उपनियम (5) के अधीन विहित अपेक्षाओं को सुसंगत अनुभव के साथ या औपचारिक शिक्षा या प्रशिक्षण या दुभाषिए, अनुवादक या विशेष शिक्षक द्वारा सुसंगत भाषाओं में प्रदर्शित धारा प्रवाहिता के सबूत के आधार पर, जिला बाल कल्याण एकक, विशेष न्यायालय या अन्य संबंधित प्राधिकरण के समाधानप्रद रूप में शिथिल किया जा सकेगा।
(4) उपनियम (1) के अधीन नियुक्त दुभाषिए या अनुवादक को किसी बालक द्वारा बोली जाने वाली भाषा और राज्य की राजभाषा से, या तो ऐसी भाषा उसकी मातृभाषा होने के परिणामस्वरूप या कम से कम प्राथमिक स्तर तक विद्यालय में शिक्षा का माध्यम होने के परिणामस्वरूप या दुभाषिए या अनुवादक द्वारा उसके व्यवसाय या वृत्ति या उस क्षेत्र में, जहां वह भाषा बोली जाती है, निवास स्थान होने के कारण अर्जित ज्ञान के परिणामस्वरूप कार्यात्मक रूप से सुपरिचित होना चाहिए।
(5) उपधारा (1) के अधीन रजिस्टर में प्रविष्ट किए गए संकेतभाषा दुभाषियों, विशेष शिक्षकों और विशेषज्ञों के पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या भारतीय सुधार परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से संकेत भाषा या विशेष शिक्षा में अथवा किसी विशेषज्ञ की दशा में सुसंगत शाखा में सुसंगत अर्हताएं होनी चाहिए।
(6) ऐसे दुभाषिए, अनुवादक, विशेष शिक्षक या विशेषज्ञ की सेवाओं के लिए, जिनका नाम उपधारा (1) के अधीन अनुरक्षित रजिस्टर में या अन्यथा प्रविष्ट किया जाता है, भुगतान, राज्य सरकार द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 61 के अधीन अनुरक्षित निधि से या जिला बाल संरक्षण एकक के नियंत्रणाधीन अन्य निधियों से, उनके द्वारा अवधारित दरों पर और ऐसे प्ररूप में, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित करे, अध्यपेक्षा की प्राप्ति पर किया जाएगा।
(7) अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन सूचना की तारीख के पश्चात्, दुभाषिए, अनुवादक, विशेष शिक्षक या विशेषज्ञ के लिंग के बारे में बालक द्वारा व्यक्त की गई किसी अधिमानता पर विचार किया जा सकेगा और जहाँ आवश्यक हो, वहां एक से अधिक ऐसे व्यक्ति को, बालक के साथ संपर्क को सुकर बनाने हेतु नियुक्त किया जा सकेगा।
(8) अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु नियुक्त दुभाषिए, अनुवादक, विशेष शिक्षक विशेषज्ञ या बालक के साथ संपर्क करने की रीति से सुपरिचित व्यक्ति निष्पक्ष और समदर्शी होगा और किसी वास्तविक या विदित हित विरोध को प्रकट करेगा। वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 282 के अनुसार किन्हीं परिवर्धन या लोप के बिना पूर्ण और यथार्थ निर्वचन या अनुवाद करेगा।
(9) विशेष न्यायालय, धारा 38 के अधीन कार्यवाहियों में यह सुनिश्चित करेगा कि क्या बालक पर्याप्त रूप से न्यायालय की भाषा बोलता है या नहीं और किसी दुभाषिए, अनुवादक, विशेष शिक्षक या बालक के साथ संपर्क करने की रीति से सुपरिचित अन्य व्यक्ति, जिसे बालक के साथ संपर्क को सुकर बनाने के लिए नियुक्त किया गया है, की नियुक्ति में कोई हित विरोध तो अंतर्वलित नहीं है ।
(10) अधिनियम या उसके नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्त कोई दुभाषिया, अनुवादक, विशेष शिक्षक या विशेषज्ञ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 126 क साथ पठित धारा 127 के अधीन यथा वर्णित गोपनीयता के नियम से आबद्ध होगा ।
3. Interpreters, translators and Special educators.-
(1) In each district, the DCPU shall maintain a register with names addresses and other contact details of interpreters, translators and special educators for the purposes of the Act, and this register shall be made available to the Special Juvenile Police Unit (hereafter referred to as "SJPU”), local police, Magistrate or Special Court, as and when required.
(2) The qualifications and experience of the interpreters, translators, Special educators, and experts engaged for the purposes of sub-section (4) of Section 19, subsections (3) and (4) of Section 26 and Section 38 of the Act, shall be as indicated in these rules.
(3) Where an interpreter, translator, or Special educator is engaged, otherwise than from the list maintained by the DCPU under sub-rule (1), the requirements prescribed under sub-rules (4) and (5) of this rule may be relaxed on evidence of relevant experience or formal education or training or demonstrated proof of fluency in the relevant languages by the interpreter, translator, or special educator, subject to the satisfaction of the DCPU, Special Court or other authority concerned.
(4) Interpreters and translators engaged under sub-rule (1) should have functional familiarity with language spoken by the child as well as the official language of the state, either by virtue of such language being his mother tongue or medium of instruction at school at least up to primary school level, or by the interpreter or translator having acquired knowledge of such language through his vocation, profession, or residence in the area where that language is spoken.
(5) Sign language interpreters, Special educators and experts entered in the register under sub-rule (1) should have relevant qualifications in sign language or special education, or in the case of an expert, in the relevant discipline, from a recognized University or an institution recognized by the Rehabilitation Council of India.
(6) Payment for the services of an interpreter, translator, Special educator or expert whose name is enrolled in the register maintained under sub-rule (1) or otherwise, shall be made by the State Government from the Fund maintained under Section 61 of the Juvenile Justice Act, 2000, or from other funds placed at the disposal of the DCPU, at the rates determined by them, and on receipt of the requisition in such format as the State Government may prescribe in this behalf.
(7) Any preference expressed by the child at any stage after information is received under sub-section (1) of Section 19 of the Act, as to the gender of the interpreter, translator, Special educator, or expert, may be taken into consideration, and where necessary, more than one such person may be engaged in order to facilitate communication with the child.
(8) The interpreter, translator, Special educator, expert, or person familiar with the manner of communication of the child engaged to provide services for the purposes of the Act shall be unbiased and impartial and shall disclose any real or perceived conflict of interest. He shall render a complete and accurate interpretation or translation without any additions or omissions, in accordance with Section 282 of the Code of Criminal Procedure, 1973.
(9) In proceedings under Section 38, the Special Court shall ascertain whether the child speaks the language of the court adequately, and that the engagement of any interpreter, translator, Special educator, expert or other person familiar with the manner of communication of the child, who has been engaged to facilitate communication with the child, does not involve any conflict of interest.
(10) Any interpreter, translator, Special educator or expert appointed under the provisions of the Act or its rules shall be bound by the rules of confidentiality, as described under Section 127 read with Section 126 of the Indian Evidence Act, 1872.