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- Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 [Hindi and English]
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43. अधिनियम के बारे में लोक जागरुकता.-
केन्द्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेंगी कि -
(क) साधारण जनता, बालकों के साथ ही उनके माता-पिता और संरक्षकों को इस अधिनियम के उपबंधों के प्रति जागरुक बनाने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों का मीडिया, जिसके अंतर्गत टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया भी सम्मिलित है, के माध्यम से नियमित अंतरालों पर व्यापक प्रचार किया जाता है।
(ख) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अधिकारियों और अन्य संबद्ध व्यक्तियों (जिसके अन्तर्गत पुलिस अधिकारी भी हैं) को अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन से संबंधित विषयों पर आवधिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ।
43. Public awareness about Act.-
The Central Government and every State Government, shall take all measures to ensure that -
(a) the provisions of this Act are given wide publicity through media including the television, radio and the print media at regular intervals to make the general public, children as well as their parents and guardians aware of the provisions of this Act;
(b) the officers of the Central Government and the State Governments and other concerned persons (including the police officers) are imparted periodic training on the matters relating to the implementation of the provisions of the Act.