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- Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 [Hindi and English]
- आनुकल्पिक दंड (Alternate punishment)
42. आनुकल्पिक दंड.-
जहां किसी कार्य या लोप से इस अधिनियम के अधीन और भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 166क, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 370, धारा 370क, धारा 375, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन भी दंडनीय कोई अपराध गठित होता है वहां, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी उस दंड का भागी होगा, जो इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दंड संहिता के अधीन मात्रा में गुरुतर है।
42. Alternate punishment.-
Where an act or omission constitutes an offence punishable under this Act and also under sections 166A, 354A, 354B, 354C, 354D, 370, 370A, 375, 376, 376A, 376C, 376D, 376E or section 509 of the Indian Penal Code (45 of 1860), then, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the offender found guilty of such offence shall be liable to punishment under this Act or under the Indian Penal Code as provides for punishment which is greater in degree.