- Home
- Handbooks
- Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 [Hindi and English]
- साक्ष्य देते समय बालक का अभियुक्त को न...
36. साक्ष्य देते समय बालक का अभियुक्त को न दिखाना.-
(1) विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक किसी भी प्रकार से साक्ष्य को अभिलिखित करते समय अभियुक्त के सामने अभिदर्शित नहीं किया गया है, जब कि उसी समय यह सुनिश्चित करेगा कि अभियुक्त उस बालक का कथन सुनने और अपने अधिवक्ता के संपर्क में है।
(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय, बालक का कथन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से या एकल दृश्य दर्पण या पर्दा या ऐसी ही अन्य युक्ति का उपयोग करके अभिलिखित कर सकेगा।
36. Child not to see accused at the time of testifying.-
(1) The Special Court shall ensure that the child is not exposed in any way to the accused at the time of recording of the evidence, while at the same time ensuring that the accused is in a position to hear the statement of the child and communicate with his advocate.
(2) For the purposes of sub-section (1), the Special Court may record the statement of a child through video conferencing or by utilising single visibility mirrors or curtains or any other device.