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- Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 [Hindi and English]
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अध्याय - 6
बालक के कथनों को अभिलिखित करने के लिए प्रक्रिया
24. बालक के कथन को अभिलिखित किया जाना.-
(1) बालक के कथन को, बालक के निवास पर या ऐसे स्थान पर जहां वह साधारणतया निवास करता है या उसकी पसंद के स्थान पर और यथासाध्य, उप-निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा।
(2) बालक के कथन को अभिलिखित किए जाते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होगा।
(3) अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी, बालक की परीक्षा करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक किसी भी समय पर अभियुक्त के किसी भी प्रकार से संपर्क में न आए ।
(4) किसी बालक को किसी भी कारण से रात्रि में किसी पुलिस स्टेशन में निरुद्ध नहीं किया जाएगा।
(5) पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बालक की पहचान पब्लिक मीडिया से तब तक संरक्षित की है जब तक कि बालक के हित में विशेष न्यायालय द्वारा अन्यथा निदेशित न किया गया हो।
CHAPTER - 6
PROCEDURES FOR RECORDING STATEMENT OF THE CHILD
24. Recording of statement of a child.-
(1) The statement of the child shall be recorded at the residence of the child or at a place where he usually resides or at the place of his choice and as far as practicable by a woman police officer, not below the rank of sub-inspector.
(2) The police officer while recording the statement of the child shall not be in uniform.
(3) The police officer making the investigation, shall, while examining the child, ensure that at no point of time the child come in the contact in any way with the accused
(4) No child shall be detained in the police station in the night for any reason.
(5) The police officer shall ensure that the identity of the child is protected from the public media, unless otherwise directed by the Special Court in the interest of the child.