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- Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 [Hindi and English]
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14. अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक के उपयोग के लिए दण्ड.-
(1) जो कोई, अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक या बालकों का उपयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा तथा दूसरे या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।
(2) यदि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 3 में निर्दिष्ट किसी अपराध को, अश्लील कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर करेगा, वह किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
(3) यदि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 5 में निर्दिष्ट किसी अपराध को, अश्लील कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर, करेगा, वह कठोर आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
(4) यदि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 7 में निर्दिष्ट किसी अपराध को, अश्लील कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर करेगा, वह किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि छह वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आठ वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
(5) यदि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 9 में निर्दिष्ट किसी अपराध को, अश्लील कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर करेगा, वह किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि आठ वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
14. Punishment for using child for pornographic purposes.—
(1) Whoever, uses a child or children for pornographic purposes shall be punished with imprisonment of either description which may extend to five years and shall also be liable to fine and in the event of second or subsequent conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years and also be liable to fine.
(2) If the person using the child for pornographic purposes commits an offence referred to in Section 3, by directly participating in pornographic acts, he shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than ten years but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine.
(3) If the person using the child for pornographic purposes commits an offence referred to in Section 5, by directly participating in pornographic acts, he shall be punished with rigorous imprisonment for life and shall also be liable to fine.
(4) If the person using the child for pornographic purposes commits an offence referred to in Section 7, by directly participating in pornographic acts, he shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than six years but which may extend to eight years, and shall also be liable to fine.
(5) If the person using the child for pornographic purposes commits an offence referred to in Section 9, by directly participating in pornographic acts, he shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than eight years but which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.