Updated: Mar, 05 2020

12. लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड.-

जो कोई, किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

12. Punishment for sexual harassment.—

Whoever, commits sexual harassment upon a child shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine.