Updated: Apr, 09 2019

 

27. नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति - (1) समुचित सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिये उपबंध कर सकेंगे, अर्थात :-

(क) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या प्रिन्ट लागत मूल्य;

(ख) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन संदेय फीस;

(ग) धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अधीन संदेय फीस;

(घ) धारा 13 की उपधारा (6) और धारा 16 की उपधारा (6) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें;

(ड.) धारा 19 की उपधारा (10) के अधीन अपीलों का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किए जाने के लिये अपेक्षित हो या विहित किया जाए।

 

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27. Power to make rules by appropriate Government.— (I) The appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:

(a) the cost of the medium or print cost price of the materials to be disseminated under sub-section (4) of Section 4;

(b) the fee payable under sub-section (1) of Section 6;

(c) the fee payable under sub-sections (1) and (5) of Section 7;

(d) the salaries and allowances payable to and the terms and conditions of service of the officers and other employees under sub-section (6) of Section 13 and sub-section (6) of Section 16;

(e) the procedure to be adopted by the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, in deciding the appeals under sub-section (10) of Section 19; and

(f) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.

 

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