समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना (Appropriate Government to prepare programmes)
Updated: Apr, 09 2019
26. समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना - (1) समुचित सरकार, वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता की सीमा तक -
(क) जनता की, विशेष रूप से, उपेक्षित समुदायों की इस बारे में समझ की वृद्धि करने के लिये कि इस अधिनियम के अधीन अनुध्यात अधिकारों का प्रयोग कैसे किया जाए शैक्षिक कार्यक्रम बना सकेगी और आयोजित कर सकेगी;
(ख) लोक प्राधिकारियों को, खंड (क) में निर्दिष्ट कार्यक्रमों को बनाने और उनके आयोजन में भाग लेने और ऐसे कार्यक्रमों का स्वयं जिम्मा लेने के लिये प्रोत्साहित कर सकेगी;
(ग) लोक प्राधिकारियों द्वारा उनके क्रियाकलापों के बारे में सही जानकारी का समय से और प्रभावी रूप में प्रसारित किए जाने को बढ़ावा दे सकेगी;
(घ) लोक प्राधिकरणों के, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य लोक सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित कर सकेगी और लोक प्राधिकरणों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिये सुसंगत प्रशिक्षण सामग्रियों का उत्पादन कर सकेगी।
(2) समुचित सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ से अठारह मास के भीतर, अपनी राजभाषा में, सहज व्यापक रूप और रीति से ऐसी सूचना वाली एक मार्गदर्शिका संकलित करेगी, जिसकी ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा युक्तियुक्त रूप में अपेक्षा की जाए, जो अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी अधिकार का प्रयोग करना चाहता है।
(3) समुचित सरकार, यदि आवश्यक हो तो, उपधारा (2) में निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों को नियमित अंतरालों पर अद्यतन और प्रकाशित करेगी, जिनमें विशिष्टतया और उपधारा (2) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित सम्मिलित होगा -
(क) इस अधिनियम के उद्देश्य;
(ख) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक लोक प्राधिकरण के, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का डाक और गली का पता, फोन और फैक्स नंबर और यदि उपलब्ध हो तो उसका इलेक्ट्रॉनिक डाक पता;
(ग) वह रीति और प्ररूप, जिसमें, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से किसी सूचना तक पहुँच का अनुरोध किया जाएगा;
(घ) इस अधिनियम के अधीन लोक प्राधिकरण के, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से उपलब्ध सहायता और उसके कर्तव्य;
(ड.) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग से उपलब्ध सहायता;
(च) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किसी अधिकार या कर्तव्य के सम्बंध में कोई कार्य करने या करने में असफल रहने के बारे में विधि में उपलब्ध सभी उपचार, जिनके अंतर्गत आयोग को अपील फाइल करने की रीति भी है;
(छ) धारा 4 के अनुसार अभिलेखों के प्रवर्गों के स्वैच्छिक प्रकटन के लिये प्रावधान करने वाले उपबंध;
(ज) किसी सूचना तक पहुँच के लिये अनुरोधों के सम्बंध में संदत्त की जाने वाली फीसों से सम्बंधित सूचनाएं; और
(झ) इस अधिनियम के अनुसार किसी सूचना तक पहुँच प्राप्त करने के सम्बंध में बनाए गए या जारी किए गए कोई अतिरिक्त विनियम या परिपत्र।
(4) समुचित सरकार को, यदि आवश्यक हो, नियमित अंतरालों पर मार्गदर्शी सिद्धांतों को अद्यतन और प्रकाशित करना चाहिए।
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26. Appropriate Government to prepare programmes.— (1) The appropriate Government may, to the extent of availability of financial and other resources,—
(a) develop and organise educational programmes to advance the understanding of the public, in particular of disadvantaged communities as to how to exercise the rights contemplated under this Act;
(b) encourage public authorities to participate in the development and organisation of programmes referred to in clause (a) and to undertake such programmes themselves;
(c) promote timely and effective dissemination of accurate information by public authorities about their activities; and
(d) train Central Public Information Officers or State Public Information Officers, as the case may be. of public authorities and produce relevant training materials for use by the public authorities themselves.
(2) The appropriate Government shall, within eighteen months from the commencement of this Act, compile in its official language a guide containing such information. in an easily comprehensible form and manner, as may reasonably be required by a person who wishes to exercise any right specified in this Act.
(3) The appropriate Government shall, if necessary update and publish the guidelines referred to in sub-section (2) at regular intervals which shall, in particular and without prejudice to the generality of subsection (2), include —
(a) The objects of this Act;
(b) The postal and Street address, the phone and fax number and, if available, electronic mail address of the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, of every public authority appointed under sub-section (1) of Section 5;
(c) The manner and the form in which request for access to an information shall be made to a Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be;
(d) The assistance available from and the duties of the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, of a public authority under this Act;
(e) The assistance available from the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be;
(f) all remedies in law available regarding an act or failure to act in respect of a right or duty conferred or imposed by this Act including the manner of filing an appeal to the Commission;
(g) The provisions providing for the voluntary disclosure of categories of records in accordance with Section 4;
(h) The notices regarding fees to be paid in relation to requests for access to an information; and
(i) any additional regulations or circulars made or issued in relation to obtaining access to an information in accordance with this Act.
(4) The appropriate Government must, if necessary, update and publish the guidelines at regular intervals.
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