Updated: Apr, 09 2019

 

अध्याय 4

राज्य सूचना आयोग

 

15. राज्य सूचना आयोग का गठन - (1) प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा......... (राज्य का नाम) सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं।

(2) राज्य सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा -

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त; और

(ख) दस से अनधिक उतनी संख्या में राज्य सूचना आयुक्त जितने आवश्यक समझे जाएं।

(3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी किसी समिति की सिफारिश पर की जाएगी,-

(i) मुख्यमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा;

(ii) विधान सभा में विपक्ष का नेता; और

(iii) मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला मंत्रिमंडल का सदस्य।

 

स्पष्टीकरण - शंकाओं को दूर करने के प्रयोजनों के लिये यह घोषित किया जाता है कि जहाँ विधान सभा में विपक्षी दल के नेता को उस रूप में मान्यात नहीं दी गई है, वहाँ विधान सभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्षी दल का नेता समझा जाएगा।

(4) राज्य सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंध राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा सहायता की जाएगी और वह सभी ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और सभी ऐसे कार्य और बातें कर सकेगा जो राज्य सूचना आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अध्यधीन रहे बिना स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जा सकती हैं या की जा सकती हैं।

(5) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाजसेवा, प्रबंध, पत्रकारिता जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे।

(6) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, यथास्थिति, संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होगा या कोई कारोबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा।

(7) राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय राज्य में ऐसे स्थान पर होगा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और राज्य सूचना आयोग, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राज्य में अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

 

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Chapter – 4

The State Information Commission


15. Constitution of State Information Commission.— (1) Every State Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute a body to be known as the (name of the State) Information Commission to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to it under this Act.

(2) The State Information Commission shall consist of —

(a) the State Chief Information Commissioner, and

(b) such number of State Information Commissioners, not exceeding ten, as may be deemed necessary.

(3) The State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners shall be appointed by the Governor on the recommendation of a committee consisting of —

(i) the Chief Minister, who shall be the Chairperson of the committee;

(ii) the Leader of Opposition in the Legislative Assembly: and

(iii) a Cabinet Minister to be nominated by the Chief Minister.

 

Explanation. — For the purposes of removal of doubts, it is hereby declared that where the Leader of Opposition in the Legislative Assembly has not been recognised as such, the Leader of the single largest group in opposition of the Government in the Legislative Assembly shall be deemed to be the Leader of Opposition.

(4) The general superintendence, direction and management of the affairs of the State Information Commission shall vest in the State Chief Information Commissioner who shall be assisted by the State Information Commissioners and may exercise all such powers and do all such acts and things which may be exercised or done by the State Information Commission autonomously without being subjected to directions by any other authority under this Act.

(5) The State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners shall be persons of eminence in public life with wide knowledge and experience in law, science and technology, social service, management, journalism, mass media or administration and governance.

(6) The State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner shall not be a Member of Parliament or Member of the Legislature of any State or Union territory, as the case may be, or hold any other office of profit or connected with any political party or carrying on any business or pursuing any profession.

(7) The headquarters of the State Information Commission shall be at such place in the State as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify and the State Information Commissioner may. with the previous approval of the State Government, establish offices at other places in the State.

 

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