केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन (Commission of central information commission)
Updated: Apr, 08 2019
अध्याय - 3 केन्द्रीय सूचना आयोग
12. केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन - (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं।
(2) केन्द्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा -
(क) मुख्य सूचना आयुक्त; और
(ख) दस से अनधिक उतनी संख्या में केन्द्रीय सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएं।
(3) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी -
(i) प्रधानमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा;
(ii) लोक सभा में विपक्ष का नेता; और
(iii) प्रधानमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट संघ मंत्रिमण्डल का एक मंत्री।
स्पष्टीकरण - शंकाओं के निवारण के प्रयोजन के लिये यह घोषित किया जाता है कि जहाँ लोक सभा में विपक्ष के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वहाँ लोक सभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्ष का नेता समझा जाएगा।
(4) केन्द्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन, मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी सहायता सूचना आयुक्तों द्वारा की जाएगी और वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कार्य और बातें कर सकेगा, जिनका केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अधीन रहे बिना प्रयोग किया जा सकता है या जो की जा सकती है।
(5) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे।
(6) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, यथास्थिति, संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधान-मंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारित नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से संबद्ध नहीं होगा अथवा कोई कारोबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा।
(7) केन्द्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय, दिल्ली में होगा और केन्द्रीय सूचना आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा।
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Chapter - 3 The Central Information Commission
12. Commission of central information commission.— (1)The central Government shall by information in the Official Gazette constitute a body to be the central information Commission to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to it under this Act.
(2) the central Information Commission shall consist of -
(a) the Chief Information Commissioner; and
(b) Such number of central Information Commissioners not exceeding ten as may be deemed necessary.
(3) the Chief Information Commissioner & Information Commissioners shall be appointed by the president on the recommendation of a committee consisting of -
(i) the Prime Minister, who shall be the Chairperson of The committee;
(ii) the Leader of Opposition in the Lok Sabha; and
(iii) a Union Cabinet Minister to be nominated by the Prime Minister.
Explanation .— For the purposes of removal of doubts. it is hereby declared that where the Leader of Opposition in the House of the People has not been recognised as such, the Leader of the single largest group in opposition of the Government in the House of the People shall be deemed to be the Leader of Opposition.
(4) The general superintendence, direction and management of the affairs of the Central Information Commission shall vest in the Chief Information Commissioner who shall be assisted by the Information Commissioners and may exercise all such powers and do all such acts and things which may be exercised or done by the Central Information Commission autonomously without being subjected to directions by any other authority under this Act.
(5) The Chief Information Commissioner and Information Commissioners shall be persons of eminence in public life with wide knowledge and experience in law, science and technology, social service. Management journalism, mass media or administration and governance.
(6) The Chief Information Commissioner or an Information Commissioner shall not be a Member of Parliament or Member of the Legislature of any State or Union territory, as the case may be, or hold any other office of profit or connected with any political party or carrying on any business or pursuing any profession.
(7) The headquarters of the Central Information Commission shall be at Delhi and the Central Information Commission may, with the previous approval of the Central Government, establish offices at other places in India.
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