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- INDIAN PENAL CODE, 1860 (IPC) in Hindi and English
- संश्रय (Harbour)
Section 52 A of Indian Penal Code (IPC) in Hindi and English
52 क. “संश्रय’ -
धारा 157 में के सिवाय और धारा 130 में वहां के सिवाय जहां कि संश्रय संश्रित व्यक्ति की पत्नी या पति द्वारा दिया गया हो ‘संश्रय' शब्द के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोलाबारूद या प्रवहन के साधन देना, या किन्हीं साधनों से चाहे वे उसी प्रकार के हों या नहीं, जिस प्रकार के इस धारा में परिगणित हैं, किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना, आता है।
52 A. “Harbour” -
Except in section 157, and in section 130 in the case in which the harbour is given by the wife or husband of the person harboured, the word "harbour" includes the supplying a person with shelter, food, drink, money, clothes, arms, ammunition or means or conveyance, or the assisting a person by any means, whether of the same kind as those enumerated in this section or not, to evade apprehension.