Section 29 A of Indian Penal Code (IPC) in Hindi and English
29 क. इलेक्ट्रानिक अभिलेख -
“इलेक्ट्रानिक अभिलेख” शब्दों का वही अर्थ होगा, जो उन्हें सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (न) में समनुदेशित किया गया है।
29 A. “Electronic record” -
The words “electronic record” shall have the meaning assigned to them in clause (t) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000.