अध्याय 36: कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा
467. परिभाषा --
इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, “परिसीमाकाल” से किसी अपराध का संज्ञान करने के लिए धारा 468 में विनिर्दिष्ट अवधि अभिप्रेत है।
CHAPTER XXXVI: LIMITATION FOR TAKING COGNIZANCE OF CERTAIN OFFENCES
467. Definitions —
For the purposes of this Chapter, unless the context otherwise requires, “period of limitation” means the period specified in section 468 for taking cognizance of an offence.