462. गलत स्थान में कार्यवाही --
किसी दण्ड न्यायालय का कोई निष्कर्ष, दण्डादेश या आदेश केवल इस आधार पर कि वह जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही जिसके अनुक्रम में उस निष्कर्ष पर पहुँचा गया था या वह दण्डादेश या आदेश पारित किया गया था, गलत सेशन खण्ड, जिला, उपखण्ड या अन्य स्थानीय क्षेत्र में हुई थी उस दशा में ही अपास्त किया जाएगा जब यह प्रतीत होता है कि ऐसी गलती के कारण वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया है।
462. Proceedings in wrong place --
No finding, sentence or order of any Criminal Court shall be set aside merely on the ground that the inquiry, trial or other proceedings in the course of which it was arrived at or passed, took place in a wrong sessions division, district, sub-division or other local area, unless it appears that such error has in fact occasioned a failure of justice.