अवैध (Illegal)
Updated: Apr, 28 2020
Section 43 of Indian Penal Code (IPC) in Hindi and English
43. “अवैध”, “करने के लिए वैध रूप से आबद्ध” -
“अवैध" शब्द उस हर बात को लागू है, जो अपराध हो, या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो; और कोई व्यक्ति उस बात को "करने के लिए वैध रूप से आबद्ध” कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है।