422. ऐसे वारण्ट का प्रभाव --
किसी न्यायालय द्वारा धारा 421 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन जारी किया गया कोई वारण्ट उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के अन्दर निष्पादित किया जा सकता है। और वह ऐसी अधिकारिता के बाहर की किसी ऐसी संपत्ति की कुर्की और विक्रय उस दशा में प्राधिकृत करेगा जब वह उस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर ऐसी सम्पत्ति पाई जाए, पृष्ठांकित कर दिया गया है।
422. Effect of such warrant -
A warrant issued under clause (a) of sub-section (1) of section 421 by any Court may be executed within the local jurisdiction of such Court and it shall authorise the attachment and sale of any such property outside such jurisdiction, when it is endorsed by the District Magistrate within whose local jurisdiction such property is found.