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- INDIAN PENAL CODE, 1860 (IPC) in Hindi and English
- स्वेच्छया (Voluntarily)
Section 39 of Indian Penal Code (IPC) in Hindi and English
39. “स्वेच्छया” -
कोई व्यक्ति किसी परिणाम को “स्वेच्छया" कारित करता है, यह तब कहा जाता है, जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है, जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय यह जानता था, या यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना संभाव्य है।
दृष्टांत
क लूट को सुकर बनाने के प्रयोजन से एक बड़े नगर के एक बसे हुए गृह में रात को आग लगाता है और इस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्युकारित कर देता है। यहां क का आशय भले ही मृत्यु कारित करने का न रहा हो और वह दुखित भी हो कि उसके कार्य से मृत्युकारित हुई है तो भी यदि वह यह जानता था कि संभाव्य है कि वह मृत्युकारित कर दे तो उसने स्वेच्छया मृत्युकारित की है।
39. “Voluntarily” –
A person is said to cause an effect "voluntarily" when he causes it by means whereby he intended to cause it, or by means which, at the time of employing those means, he knew or had reason to believe to be likely to cause it.
Illustration
A sets fire, by night, to an inhabited house in a large town, for the purpose of facilitating a robbery and thus causes the death of a person. Here, A may not have intended to cause death; and may even be sorry that death has been caused by his act; yet, if he knew that he was likely to cause death, he has caused death voluntarily.