357ख. प्रतिकर, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326क या धारा 376घ के अधीन जुर्माने, के अतिरिक्त होना -- भारतीय दण्ड संहिता की धारा 357क के अधीन राज्य सरकार द्वारा संदेय प्रतिकर धारा 326क, धारा 376कख, धारा 376घ, धारा 376घक और धारा 376घख के अधीन पीड़िता को जुर्माने का संदाय करने के अतिरिक्त होगा।
357B. Compensation to be in addition to fine under section 326A or section 376D of Indian Penal Code --The compensation payable by the State Government under section 357A shall be in addition to the payment of fine to the victim '(under section 326A, section 376AB, section 376D, section 376DA and section 376DB of the Indian Penal Code (45 of 1860)].