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- Criminal Procedure Code 1973 [CrPC] With State Amendments [Hindi & English]
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311-क. नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति -- यदि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि इस संहिता के अधीन किसी अन्वेषण या कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति को, जिसके अन्तर्गत अभियुक्त व्यक्ति भी है, नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए निर्देश देना समीचीन है, तो वह उस आशय का आदेश कर सकेगा और उस दशा में, वह व्यक्ति जिससे आदेश सम्बन्धित है, ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट समय और स्थान पर पेश किया जाएगा या वहाँ उपस्थित होगा और अपने नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देगा :
परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उस व्यक्ति को ऐसे अन्वेषण या कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी समय गिरफ्तार न किया गया हो।
311-A. Power of Magistrate to order person to give specimen signatures or handwriting - If a Magistrate of the first class is satisfied that, for the purposes of any investigation or proceeding under this Code, it is expedient to direct any person, including an accused person, to give specimen signatures or handwriting, he may make an order to that effect and in that case the person to whom the order relates shall be produced or shall attend at the time and place specified in such order and shall give his specimen signatures or handwriting :
Provided that no order shall be made under this section unless the person has at some time been arrested in connection with such investigation or proceeding.