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- Criminal Procedure Code 1973 [CrPC] With State Amendments [Hindi & English]
- जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की गई...
303. जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की गई है उसका प्रतिरक्षा कराने का अधिकार -- जो व्यक्ति दण्ड न्यायालय के समक्ष अपराध के लिए अभियुक्त है या जिसके विरुद्ध इस संहिता के अधीन कार्यवाही संस्थित की गई है, उसका यह अधिकार होगा कि उसकी पसंद के प्लीडर द्वारा उसकी प्रतिरक्षा की जाए।
303. Right of person against whom proceedings are instituted to be defended --- Any person accused of an offence before a Criminal Court, or against whom proceedings are instituted under this Code, may of right be defended by a pleader of his choice.