शपथपत्र पर औपचारिक साक्ष्य (Evidence of formal character on affidavit )
Updated: Jul, 18 2019
296. शपथपत्र पर औपचारिक साक्ष्य --
(1) किसी भी व्यक्ति का ऐसा साक्ष्य जो औपचारिक है शपथपत्र द्वारा दिया जा सकता है और, सब न्यायसंगत अपवादों के अधीन रहते हुए इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचार या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य में पढ़ा जा सकता है।
(2) यदि न्यायालय ठीक समझे तो वह किसी व्यक्ति को समन कर सकता है और उसके शपथपत्र में अन्तर्विष्ट तथ्यों के बारे में उसकी परीक्षा कर सकता है किन्तु अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर ऐसा करेगा।
(1) The evidence of any person whose evidence is of a formal character may be given by affidavit and may, subject to all just exceptions, be read in evidence in any inquiry, trial or other proceeding under this Code.
(2) The Court may, if it thinks fit and shall, on the application of the prosecution or the accused, summon and examine any such person as to the facts contained in his affidavit.