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- Criminal Procedure Code 1973 [CrPC] With State Amendments [Hindi & English]
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294. कुछ दस्तावेजों का औपचारिक सबूत आवश्यक न होना --
(1) जहाँ अभियोजन या अभियुक्त द्वारा किसी न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज फाइल की गई है वहाँ ऐसी प्रत्येक दस्तावेज की विशिष्टियाँ एक सूची में सम्मिलित की जाएंगी और, यथास्थिति, अभियोजन या अभियुक्त अथवा अभियोजन या अभियुक्त के प्लीडर से, यदि कोई हों, ऐसी प्रत्येक दस्तावेज का असली होना स्वीकार या इंकार करने की अपेक्षा की जाएगी।
(2) दस्तावेजों की सूची ऐसे प्ररूप में होगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।
(3) जहाँ किसी दस्तावेज का असली होना विवादग्रस्त नहीं है वहाँ ऐसी दस्तावेज उस व्यक्ति के जिसके द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्यत है, हस्ताक्षर के सबूत के बिना इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य में पढ़ी जा सकेगी :
परन्तु न्यायालय, स्वविवेकानुसार, यह अपेक्षा कर सकता है कि ऐसे हस्ताक्षर साबित किए जाएँ।
294. No formal proof of certain documents --
(1) Where any document is filed before any Court by the prosecution or the accused, the particulars of every such document shall be included in a list and the prosecution or the accused, as the case may be, or the pleader for the prosecution or the accused, if any, shall be called upon to admit or deny the genuineness of each such document.
(2) The list of documents shall be in such form as may be prescribed by the State Government.
(3) Where the genuineness of any document is not disputed, such document may be read in evidence in any inquiry, trial or other proceeding under this Code without proof of the signature of the person to whom it purports to be signed :
Provided that the Court may, in its discretion, require such signature to be proved.
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