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- Criminal Procedure Code 1973 [CrPC] With State Amendments [Hindi & English]
- कब साक्षियों को हाजिर होने से अभिमुक्ति दी...
ख - साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन
284. कब साक्षियों को हाजिर होने से अभिमुक्ति दी जाए और कमीशन जारी किया जाए --
(1) जब कभी इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के अनुक्रम में, न्यायालय या मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए यह आवश्यक है कि किसी साक्षी की परीक्षा की जाए और ऐसे साक्षी की हाजिरी इतने विलम्ब, व्यय या असुविधा के बिना, जितनी मामले की परिस्थितियों में अनुचित होगी, नहीं कराई जा सकती है तब न्यायालय या मजिस्ट्रेट ऐसी हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता है और साक्षी की परीक्षा की जाने के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार कमीशन जारी कर सकता है :
परन्तु जहाँ न्याय के उद्देश्यों के लिए भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक की साक्षी के रूप में परीक्षा करना आवश्यक है वहाँ ऐसे साक्षी की परीक्षा करने के लिए कमीशन जारी किया जाएगा।
(2) न्यायालय अभियोजन के किसी साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करते समय यह निदेश दे सकता है कि प्लीडर की फीस सहित ऐसी रकम जो न्यायालय अभियुक्त के व्ययों की पूर्ति के लिए उचित समझे, अभियोजन द्वारा दी जाए।
B - Commissions for the examination of witnesses
284. When attendance of witness may be dispensed with and commission issued -
(1) Whenever, in the course of any inquiry, trial or other proceeding under this Code, it appears to a Court of Magistrate that the examination of a witness is necessary for the ends of justice and that the attendance of such witness cannot be procured without an amount of delay, expense or inconvenience which, under the circumstances of the case, would be unreasonable, the Court or Magistrate may dispense with such attendance and may issue a commission for the examination of the witness in accordance with the provisions of this Chapter :
Provided that where the examination of the President or the Vice-President of India or the Governor of a State or the Administrator of a Union Territory as a witness is necessary for the ends of justice, a commission shall be issued for the examination of such a witness.
(2) The Court may, when issuing a commission for the examination of a witness for the prosecution, direct that such amount as the Court considers reasonable to meet the expenses of the accused, including the pleader's fees, be paid by the prosecution.
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