कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति (Power to issue commission for examination of witness in prison)
Updated: Jul, 17 2019
271. कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति -- कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में परीक्षा के लिए धारा 284 के अधीन कमीशन जारी करने की न्यायालय की शक्ति पर इस अध्याय के उपबंधों का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा; और अध्याय 23 के भाग (ख) के उपबंध कारागार में ऐसे किसी व्यक्ति की कमीशन पर परीक्षा के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे किसी अन्य व्यक्ति की कमीशन पर परीक्षा के संबंध में लागू होते हैं।
271. Power to issue commission for examination of witness in prison — The provisions of this Chapter shall be without prejudice to the power of the Court to issue, under section 284, a commission for the examination, as a witness, of any person confined or detained in a prison; and the provisions of Part B of Chapter XXIII shall apply in relation to the examination on commission of any such person in the prison as they apply in relation to the examination on commission of any other person.