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- Criminal Procedure Code 1973 [CrPC] With State Amendments [Hindi & English]
- कुछ मामलों में कार्यवाही रोक देने की शक्ति...
258. कुछ मामलों में कार्यवाही रोक देने की शक्ति -- परिवाद से भिन्न आधार पर संस्थित किसी समन-मामले में कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से, जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, कार्यवाही को किसी भी प्रक्रम में कोई निर्णय सुनाए बिना रोक सकता है और जहाँ मुख्य साक्षियों के साक्ष्य को अभिलिखित किए जाने के पश्चात् इस प्रकार कार्यवाहियाँ रोकी जाती हैं वहाँ दोषमुक्ति का निर्णय सुना सकता है और किसी अन्य दशा में अभियुक्त को छोड़ सकता है और ऐसे छोड़ने का प्रभाव उन्मोचन होगा।
258. Power to stop proceedings in certain cases — In any summons-case instituted otherwise than upon complaint, a Magistrate of the first class or, with the previous sanction of the Chief Judicial Magistrate, any other Judicial Magistrate, may, for reasons to be recorded by him, stop the proceedings at any stage without pronouncing any judgment and where such stoppage of proceedings is made after the evidence of the principal witnesses has been recorded, pronounce a judgment of acquittal, and in any other case, release the accused, and such release shall have the effect of discharge.