अभियोजन का साक्ष्य (Evidence for prosecution ) - Section 244
Updated: Jul, 06 2019
ख - पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामले
244. अभियोजन का साक्ष्य --
(1) जब पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित किसी वारण्ट-मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त हाजिर होता है या लाया जाता है तब मजिस्ट्रेट अभियोजन को सुनने के लिए और ऐसा सब साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाए।
(2) मजिस्ट्रेट, अभियोजन के आवेदन पर, उसके साक्षियों में से किसी को हाजिर होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने का निदेश देने वाला समन जारी कर सकता है।
B - Cases instituted otherwise than on police report
244. Evidence for prosecution —
(1) When, in any warrant-case instituted otherwise than on a police report, the accused appears or is brought before a Magistrate, the Magistrate shall proceed to hear the prosecution and take all such evidence as may be produced in support of the prosecution.
(2) The Magistrate may, on the application of the prosecution, issue a summons to any of its witnesses directing him to attend or to produce any document or other thing.