Updated: Jun, 30 2019

 

195-क. धमकी इत्यादि के मामले में साक्षियों के लिये प्रक्रिया -- भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 195-क के अधीन किसी अपराध के संबंध में साक्षी या कोई अन्य व्यक्ति परिवाद दाखिल कर सकेगा।

 

195-A. Procedure for witnesses in case of threatening, etc. — A witness or any other person may file a complaint in relation to an offence under section 195A of the Indian Penal Code (45 of 1860)