Updated: Jun, 30 2019

 

193. अपराधों का सेशन न्यायालयों द्वारा संज्ञान -- इस संहिता द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई सेशन न्यायालय आरंभिक अधिकारिता वाले न्यायालय के रूप में किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक मामला इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा उसके सुपुर्द नहीं कर दिया गया है।

 
193. Cognizance of offences by Courts of Session -- Except as otherwise expressly provided by this Code or by any other law for the time being in force, no Court of Session shall take cognizance of any offence as a Court of original jurisdiction unless the case has been committed to it by a Magistrate under this Code.