Updated: Jun, 30 2019

 

189. भारत के बाहर किए गए अपराधों के बारे में साक्ष्य लेना -- जब किसी ऐसे अपराध की, जिसका भारत से बाहर किसी क्षेत्र में किया जाना अभिकथित है, जांच या विचारण धारा 188 के उपबंधों के अधीन किया जा रहा है तब, यदि केन्द्रीय सरकार उचित समझे तो यह निदेश दे सकती है कि उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र के लिए न्यायिक अधिकारी के समक्ष या उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र के लिए भारत के राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि के समक्ष दिए गए अभिसाक्ष्यों की या पेश किए प्रदर्शों की प्रतियों को ऐसी जांच या विचारण करने वाले न्यायालय द्वारा किसी ऐसे मामले में साक्ष्य के रूप में लिया जाएगा जिसमें ऐसा न्यायालय ऐसी किन्हीं बातों के बारे में, जिनसे ऐसे अभिसाक्ष्य या प्रदर्श संबंधित हैं, साक्ष्य लेने के लिए कमीशन जारी कर सकता है।

 
189. Receipt of evidence relating to offences committed outside India — When any offence alleged to have been committed in a territory outside India is being inquired into or tried under the provisions of section 188, the Central Government may, if it thinks fit, direct that copies of depositions made or exhibits produced before a judicial officer in or for that territory or before a diplomatic or consular representative of India in or for that territory shall be received as evidence by the Court holding such inquiry or trial in any case in which such Court might issue a commission for taking evidence to which such depositions or exhibits relate.