Updated: Jun, 30 2019

 

175. व्यक्तियों को समन करने की शक्ति --

(1) धारा 174 के अधीन कार्यवाही करने वाला पुलिस अधिकारी यथापूर्वोक्त दो या अधिक व्यक्तियों को उक्त अन्वेषण के प्रयोजन से और किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित प्रतीत होता है, लिखित आदेश द्वारा समन कर सकता है तथा ऐसे समन किया गया प्रत्येक व्यक्ति हाजिर होने के लिए और उन प्रश्नों के सिवाय, जिनके उत्तरों की प्रवृत्ति उसे आपराधिक आरोप या शास्ति या समपहरण की आशंका में डालने की है, सब प्रश्नों का सही-सही उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा।

(2) यदि तथ्यों से ऐसा कोई संज्ञेय अपराध, जिसे धारा 170 लागू है, प्रकट नहीं होता है तो पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति से मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हाजिर होने की अपेक्षा न करेगा।

 
175. Power to summon persons -
 
(1) A police officer proceeding under section 174 may, by order in writing, summon two or more persons as aforesaid for the purpose of the said investigation and any other person who appears to be acquainted with the facts of the case and every person so summoned shall be bound to attend and to answer truly all questions other than questions the answers to which would have a tendency to expose him to a criminal charge or to a penalty or forfeiture.

(2) If the facts do not disclose a cognizable offence to which section 170 applies, such persons shall not be required by the police officer to attend a Magistrate's Court.