Updated: Jul, 06 2019

 

160. साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति -- (1) कोई पुलिस अधिकारी, जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है, अपने थाने की या किसी पास के थाने की सीमाओं के अन्दर विद्यमान किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसकी दी गई इत्तिला से या अन्यथा उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित होना प्रतीत होता है, अपने समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा लिखित आदेश द्वारा कर सकता है और वह व्यक्ति अपेक्षानुसार हाजिर होगा:

परन्तु किसी पुरुष से जो पन्द्रह वर्ष से कम आयु का या पैंसठ वर्ष से अधिक आयु का है या किसी स्त्री से या किसी मानसिक या शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्ति से, ऐसे स्थान से जिसमें ऐसा पुरुष या स्त्री निवास करती है, भिन्न किसी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(2) अपने निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान पर उपधारा (1) के अधीन हाजिर होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के उचित खर्चे का पुलिस अधिकारी द्वारा संदाय कराने के लिए राज्य सरकार इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा उपबन्ध कर सकती है।

 
160. Police Officer's power to require attendance of witnesses - (1) Any police Officer making an investigation under this Chapter may, by order in writing, require the attendance before himself of any person being within the limits of his own or any adjoining station who, from the information given or otherwise, appears to be acquainted with the facts and circumstances of the case; and such person shall attend as so required:

Provided that no male person '[under the age of fifteen years or above the age of sixty-five years or a woman or a mentally or physically disabled person] shall be required to attend at any place other than the place in which such male person or woman resides.

(2) The State Government may, by rules made in this behalf, provide for the payment by the police officer of the reasonable expenses of every person,