अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति ( Power to hold investigation or preliminary inquiry )
Updated: Jul, 06 2019
159. अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति -- ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्वेषण के लिए आदेश दे सकता है, या यदि वह ठीक समझे तो वह इस संहिता में उपबंधित रीति से मामले की प्रारंभिक जांच करने के लिए या उसको अन्यथा निपटाने के लिए तुरन्त कार्यवाही कर सकता है, या अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को कार्यवाही करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है।
159. Power to hold investigation or preliminary inquiry — Such Magistrate, on receiving such report, may direct an investigation, or, if he thinks fit, at once proceed, or depute any Magistrate subordinate to him to proceed, to hold a preliminary inquiry into, or otherwise to dispose of, the case in the manner provided in this Code.