बाटों और मापों का निरीक्षण (Inspection of weights and measures)
Updated: Jul, 06 2019
153. बाटों और मापों का निरीक्षण -- (1) कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उस थाने की सीमाओं के अन्दर किसी स्थान में, जब कभी उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे स्थान में कोई बाट, माप या तोलने के उपकरण हैं जो खोटे हैं, वहाँ प्रयुक्त या रखे हुए किन्हीं बाटों या मापों या तोलने के उपकरणों के निरीक्षण या तलाशी के प्रयोजन के लिए वारण्ट के बिना प्रवेश कर सकता है।
(2) यदि वह उस स्थान में कोई ऐसे बांट, माप या तोलने के उपकरण पाता है.जो खोटे हैं तो वह उन्हें अभिगृहीत कर सकता है और ऐसे अभिग्रहण की इत्तिला अधिकारिता रखने वाले मंजिस्ट्रेट को तत्काल देगा।
(2) If he finds in such place any weights, measures or instruments for weighing which are false, he may seize the same and shall forthwith give information of such seizure to a Magistrate having jurisdiction.