Updated: Mar, 29 2020

 

45 क. खोए हुए विनिमय-पत्र की दूसरी प्रति पाने का धारक का अधिकार -- जहाँ कि विनिमय-पत्र अतिशोध्य होने के पूर्व खो गया है वहाँ जो व्यक्ति उसका धारक था वह उसके लेखीवाल को इस बात के लिए कि जिस विनिमय-पत्र को खो जाना अभिकथित है, उसके पुनः पाए जाने की दशा में सन्न व्यक्तियों के विरुद्ध, चाहे वे कोई भी हों, लेखीवाल की क्षतिपूर्ति की जाएगी प्रतिभूति यदि वह अपेक्षित जा देकर अपने को वैसा ही दूसरा विनिमय-पत्र देने के लिए आवेदन कर सकेगा

यदि लेखीवाल पूर्वोक्त जैसी प्रार्थना पर विनिमय-पत्र की ऐसी दूसरी प्रति देने से इंकार करे तो वह ऐसा करने के लिए विवश किया जा सकेगा

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45 A. Holder's right to duplicate of lost bill.

Where a bill of exchange has been lost before it is overdue, the person who was the holder of it may apply to the drawer to give him another bill of the same tenor, giving security to the drawer, if required, to indemnify him against all persons whatever in case the bill alleged to have been lost shall be found again.

If the drawer on request as aforesaid refuses to give such duplicate bill, he may be compelled to do so.

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