Updated: Mar, 28 2020

 

145. शपथ पर साक्ष्य -

(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी परिवादी की साक्ष्य उसके द्वारा शपथ पत्र दिया जा सकता है, एवं समस्त न्याय-संगत अपवादों के अध्यधीन रहते हुए उक्त संहिता के अंतर्गत किसी जाँच, विचार या अन्य किसी कार्यवाही में साक्ष्य में पढ़ा जा सकता है।

(2) न्यायालय यदि उचित समझता है, अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पत्र पर, किसी व्यक्ति को सम्मन कर सकता है, एवं परीक्षण करेगा, जिस व्यक्ति के द्वारा शपथ-पत्र पर दिये गये साक्ष्य तथ्यों के रूप में उसमें अन्तर्विष्ट है ।

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145. Evidence on affidavit –

(1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the evidence of the complainant may be given by him on affidavit and may, subject to all just exceptions be read in evidence in any enquiry, trial or other proceeding under the said Code.

(2) The Court may, if it thinks fit, and shall, on the application of the prosecution or the accused, summon and examine any person giving evidence on affidavit as to the facts contained therein.

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